मेडिकल स्टोर्स और फॉर्मा पर लगवाने होंगे CCTV कैमरे, वरना रद्द हो सकता है ड्रग लाइसेंस

पानीपत | हरियाणा में मेडिकल स्टोर्स और फॉर्मा संचालकों के लिए एक जरूरी खबर सामने आई है. राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) की सिफारिश पर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने सभी दवा दुकानों पर CCTV कैमरे लगाना अनिवार्य किया हुआ है. इस संबंध में जिला प्रशासन ने सभी दवा दुकानों के संचालकों को कैमरे लगवाने का आदेश दिया है.

CCTV

1 अप्रैल से चलेगा अभियान

जिला प्रशासन का कहना है कि सभी दवा दुकानों पर 1 अप्रैल 2024 से विशेष चैकिंग अभियान छेड़ा जाएगा. यदि इन दुकानों पर सीसीटीवी कैमरे नहीं मिले या खराब पाए गए तो ड्रग लाइसेंस रद्द होने का संकट खड़ा हो सकता है.

दरअसल, औषधियों की बिक्री नियम- 65/ 3 एवं सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम 1940 के अंतर्गत मेडिकल स्टोर, फॉर्मेसी स्वामियों को CCTV कैमरा (रिकॉर्डिंग सहित) लगवाना अनिवार्य है. जिला औषधि नियंत्रक ने बताया कि युवा पीढ़ी नशीली दवाइयों की खरीद न करें, इसलिए NCPCR की सिफारिश पर सीसीटीवी कैमरे लगवाने का फैसला किया गया है. खासकर स्कूल और कॉलेजों के आसपास के मेडिकल स्टोर्स पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है.

केस दर्ज होगा

उन्होंने बताया कि एक अप्रैल तक मेडिकल स्टोर्स व फॉर्मा संचालकों को कैमरे लगवाने की हिदायत दी गई है. इसके बाद, चेकिंग अभियान चलाया जाएगा और जो भी इन आदेशों का पालन नहीं करेगा, उस मेडिकल स्टोर संचालक के खिलाफ न केवल मुकदमा दर्ज किया जाएगा बल्कि ड्रग लाइसेंस रद्द करने की भी नौबत आ सकती है.

विजया राजे ने बताया कि डॉक्टर के पर्चे के बिना शेड्यूल एच- वन और एक्स की दवाएं बेचे जाने की सूचनाएं सरकार तक पहुंच रही हैं. इनमें पेन किलर, मानसिक रोग, कफ सिरप, कैंसर जैसे रोग के इलाज में काम आने वाली मेडिसिन शामिल हैं. इन रोगों की मेडिसिन का गलत इस्तेमाल नशे के लिए किया जाता है.

कमेटी गठित की जाएगी

इस संबंध में जिला स्तर पर निगरानी कमेटी गठित की जाएगी जिसमें स्वास्थ्य, पुलिस, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, आबकारी व समाज कल्याण विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी शामिल रहेंगे. ये अधिकारीगण औचक सीसीटीवी फुटेज चेक करेंगे. शेड्यूल एच- वन और एक्स की दवा किसे बेची, माह में कितनी बार बेची, उसका रिकॉर्ड सुरक्षित रखा अथवा नहीं जैसे पहलुओं पर विशेष फोकस किया जाएगा.

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