हरियाणा के पूर्व सीएम चौटाला को EC से राहत मिलीं तो लड़ सकते हैं चुनाव, जानें क्या है नियम

पंचकूला। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला सजा पूरी होने के बावजूद भी छः साल तक कोई चुनाव नहीं लड़ सकते. लेकिन चुनाव आयोग से उनको राहत मिल सकती है. इनेलो सुप्रीमो ओमप्रकाश चौटाला की अपील के बाद चुनाव आयोग इस अवधि को कम कर सकता है या उनके चुनाव लड़ने पर लगें प्रतिबंध को पूर्ण रूप से खत्म कर सकता है.

Om Prakash Chautala

आयोग अवधि कम कर सकता है या प्रतिबंध खत्म कर सकता है

लोक प्रतिनिधित्व कानून के तहत पूर्व मुख्यमंत्री अपनी रिहाई से छः वर्ष की अवधि तक यानि जून 2026 तक कोई चुनाव नहीं लड़ सकते. हालांकि रिहाई के बाद ओपी चौटाला के पास भारतीय चुनाव आयोग की कानून की धारा 11 में याचिका दायर करने का रास्ता है, जिसमें छः साल चुनाव नहीं लड़ पाने की अवधि को कम करने या बिलकुल खत्म करने की अपील करने का रास्ता है. इस मामले में छूट देने संबंधी तीन सदस्यीय चुनाव आयोग कानूनन सक्षम है.

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के एडवोकेट हेमंत कुमार ने जानकारी देते हुए कहा कि चुनाव आयोग सिक्किम के वर्तमान मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग के मामले में ऐसा कर चुका है. सितम्बर 2019 में चुनाव आयोग ने तमांग को भ्रष्टाचार में सजा के बाद उन पर छः साल तक चुनाव नहीं लड़ पाने की अवधि को घटाकर 13 महीने कर दिया था.

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