Mera Pani Meri Virasat Yojana: ऐसे करें पंजीकरण, हरियाणा के किसानों को मिलेंगे 7 हजार रूपए

चंडीगढ़, Mera Pani Meri Virasat Yojana | हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ‘मेरा पानी मेरी विरासत’ नाम से एक योजना लांच की थी. इस योजना को लाने का मुख्य उद्देश्य हरियाणा राज्य के गिरते जलस्तर को बचाने और जल संरक्षण करना है. इस फसल विविधिकरण योजना के तहत राज्य के किसानों को धान की बजाय वैकल्पिक खेती जैसे- कपास, मक्का, अरहर, मूंग, मोठ, उड़द, सोयाबीन, ग्वार, तिल, मूंगफली आदि फसलों की बुराई कर सरकार की योजना का लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया जाएगा.

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किसान अगर योजना के तहत अपने खेत की जमीन में कृषि करता है तो इसके फलस्वरुप प्रति एकड़ 7 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि दो किस्तों में किसान को दी जाएगी. यह राशि प्राप्त करने के लिए किसानों को गत वर्ष के धान के क्षेत्रफल में 50% या फिर 50% से अधिक फसल विविधीकरण करना होगा. किसानों को योजना के प्रति जागरूक करने के लिए कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अधिकारी व कर्मचारी गांव-गांव जाकर कैंप लगाएंगे.

9 जून यानी बीते गुरुवार को हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि कृषि विभाग द्वारा शुरू की गई फसल विविधीकरण योजना ‘मेरा पानी मेरी विरासत’ के तहत ऑफिशियल वेबसाइट पर पंजीकरण किया जा रहा है. इसके तहत किसान विविधीकरण योजना के तहत उगाई जाने वाली फसलों के लिए प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने को 25 जून तक पंजीकरण करवा सकते हैं.

मेरा पानी मेरी विरासत योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज़

  • आवेदक हरियाणा का स्थाई निवासी होना चाहिए.
  • आधार कार्ड
  • पहचान पत्र
  • बैंक अकाउंट पासबुक
  • कृषि योग्य भूमि के कागज़ात
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटो

मेरा पानी मेरी विरासत योजना के लिए कैसे करें आवेदन

हरियाणा राज्य के लाभार्थी किसानों को योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना बेहद ही आवश्यक है. इच्छुक लाभार्थी निम्न प्रकार से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

  1. सर्वप्रथम आवेदक को कृषि एवं किसान कल्याण विभाग हरियाणा सरकार द्वारा जारी की गई ‘मेरा पानी मेरी विरासत’ योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा. वेबसाइट पर जाने के बाद आपके के सामने होम पेज खुल जाएगा.
  2. होम पेज के खुलने के बाद आपको न्यू रजिस्ट्रेशन (new registration) के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा. क्लिक करने के बाद आपके सामने अगला पेज खुल जाएगा.
  3. इस पेज पर आपको निर्धारित स्थान पर अपना आधार नंबर भरना होगा और फिर नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना होगा. नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपको फार्मर डिटेल्स यानी अपनी जानकारी भरनी होगी. फिर टोटल लैंड होल्डिंग और क्राफ्ट डिटेल भरनी होगी.
  4. पूछी गई सभी जानकारी को भरने के बाद आपको सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा. इस तरह आपका ‘मेरा पानी मेरी विरासत’ योजना के लिए पंजीकरण पूर्ण हो जाएगा.

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