चंडीगढ़ | हरियाणा में हुए विधानसभा चुनाव से पूर्व लाए गए विधेयकों को अब राज्य की नायब सैनी सरकार (Haryana Govt) 13 नवंबर से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र में पेश करेगी. सदन में पास होने के बाद यह बिल राज्यपाल की मंजूरी से लागू होंगे. इनमें सबसे अहम हरियाणा कौशल रोजगार निगम (HKRN) के कर्मचारियों को सेवा की गारंटी का बिल भी होगा. इसके अनुसार, वे रिटायरमेंट तक सर्विस करते रहेंगे.
पिछड़ा वर्ग को आरक्षण
पंचायती राज विभाग में पिछड़ा वर्ग- B को आरक्षण का बिल भी सदन में लाया जाएगा. इसमें हर खंड में सरपंचों के लिए 5% पद पिछड़ा वर्ग- B को आरक्षित होंगे, जबकि पंचायत, पंचायत समित और जिला परिषद सदस्यों के लिए उस गांव, खंड और जिले की जितनी प्रतिशत पिछड़ा वर्ग- B की आबादी होगी, उसका आधा प्रतिशत इस वर्ग के सदस्य पद पर आरक्षित होंगे. यदि पहले से ही पिछड़ा वर्ग- A और SC के लिए कुल पदों में 50% पद आरक्षित हैं, तो पिछड़ा वर्ग- B को आरक्षण मिलना मुश्किल है.
पंचायती जमीन पर मालिकाना हक देने की तैयारी
पंचायतों की शामलात देह पर पुराने काबिज लोगों को मालिकाना हक देने का विधेयक आ चुका था. अब इसका बिल सदन में पेश होगा. हरियाणा भूमि उपयोग अधिनियम, 1949 के तहत पट्टे के आधार पर लोगों को जमीन आवंटित की थी, पट्टे की अवधि समाप्त होने पर भी कई पट्टेदार भूमि पर काबिज रहे. सुप्रीम कोर्ट ने 1986 को एक केस में कहा था कि सरकार भूमि का अधिग्रहण कर सकती है. याचिकाकर्ता को भूमि की कीमत चुकाने की शर्त पर आवंटित कर सकती है या याचिकाकर्ताओं की दयनीय स्थिति को देखते हुए उन्हें कहीं और भूमि आवंटित कर सकती है.
राज्यपाल 13 नवंबर को पेश करेंगे सरकार का रोडमैप
मुख्य सचिव ने बुधवार को विस सचिवालय को अस्थाई कार्यक्रम भेजा है. 13 नवंबर को सुबह 11 बजे राज्यपाल का अभिभाषण होगा. इसमें राज्यपाल द्वारा 3 माह के लिए सरकार का रोडमैप पेश किया जाएगा. इसके बाद, राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी. इसी दिन सरकार द्वारा राज्यपाल के अभिभाषण पर जवाब देकर सदन में इसका आभार व्यक्त किया जाएगा.
13 नवंबर को विस की कार्यवाही पूरे दिन चलेगी. 14 नवंबर को सदन में अनुपूरक अनुमान पेश होंगे व विधायी कार्य होंगे. 15 से 17 नवंबर तक अवकाश रहेगा. 18 नवंबर को सुबह 11 बजे फिर से सदन की कार्यवाही शुरू होगी.
