चंडीगढ़ | हरियाणा में पिछले साल कई मांगों को लेकर 20 जुलाई से 3 अगस्त तक चली हड़ताल में शामिल हुए कच्चे कर्मचारियों को सूबे की नायब सैनी सरकार (Nayab Saini Govt) ने बड़ी राहत प्रदान की है. विभिन्न विभागों और बोर्ड- निगमों में अनुबंध पर लगे इन कच्चे कर्मचारियों को हड़ताल के दिनों के लिए कोई पारिश्रमिक तो नहीं दिया जाएगा, लेकिन इस आधार पर इन कर्मचारियों की कार्यकाल की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा.
इन कर्मचारियों को पहुंचेगी राहत
मानव संसाधन विभाग ने इस संबंध में सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, बोर्ड- निगमों तथा सरकारी कपंनियों के प्रबंध निदेशक और मुख्य प्रशासकों, पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार, मंडलायुक्तों, उपायुक्तों और एसडीएम तथा विश्चविद्यालयों के रजिस्ट्रार को आदेश जारी कर दिए हैं.
प्रदेश सरकार के इस आदेश का सबसे ज्यादा फायदा हरियाणा कौशल रोजगार निगम (HKRN) के तहत लगे उन कच्चे कर्मचारियों को होगा, जिनके एक साल में 240 दिन का कार्यकाल पूरा नहीं हो रहा था.
रिटायरमेंट आयु तक गारंटी दे चुकी सरकार
प्रदेश सरकार 5 साल पुराने सभी कच्चे कर्मचारियों की सेवाएं सेवानिवृत्ति आयु तक सुरक्षित करने का आदेश जारी कर चुकी है, जिन्होंने हर साल एक वर्ष में न्यूनतम 240 दिन काम किया हो.
