गुरुग्राम | राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटे गुरुग्राम से एक बड़ी खबर सामने आई है. यहां नगर निगम गुरुग्राम, नगर परिषद सोहना व पटौदी- जाटौली मंडी तथा नगर पालिका फरुखनगर क्षेत्र के सभी प्रॉपर्टी मालिकों को वित्त वर्ष 2025- 26 के प्रॉपर्टी टैक्स पर 10% की छूट का लाभ दिया जा रहा है. यदि वे 31 जुलाई तक अपने संपूर्ण बकाया प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान कर देते हैं. इसके साथ ही, NDS पोर्टल पर प्रॉपर्टी टैक्स डाटा सेल्फ सर्टिफाई होना भी जरूरी है.
कैसे करें डाटा सेल्फ सर्टिफाइड?
नगर निगम गुरुग्राम के आयुक्त प्रदीप दहिया ने बताया कि प्रॉपर्टी मालिक एनडीसी हरियाणा आधिकारिक पोर्टल या नजदीकी नागरिक सुविधा केंद्रों के माध्यम से टैक्स का भुगतान कर इस छूट का लाभ उठा सकते हैं. उन्होंने बताया कि प्रोपर्टी डाटा को सेल्फ सर्टिफाई करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल https://property.ulbharyana.gov.in पर अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से रजिस्टर व लॉग- इन करें तथा प्रोपर्टी आईडी से अपने प्रोपर्टी डाटा को सर्च करके उसका अवलोकन करें.
अगर सभी कॉलम में दी गई जानकारी सही है, तो हां पर क्लिक करके सेल्फ सर्टिफिकेशन के लिए सब्मिट करें. यदि प्रोपर्टी आईडी में किसी तरह की त्रुटि है तो उसमें सुधार के लिए मांगे गए डाक्यूमेंट्स जैसे प्रोपर्टी मालिक का आधार कार्ड व प्रोपर्टी रजिस्ट्री आदि अपलोड करके आपत्ति दर्ज करवाएं.
18 फीसदी की दर से होगी वसूली
प्रदीप दहिया ने बताया कि समय पर प्रोपर्टी टैक्स का भुगतान नहीं करने पर 18% वार्षिक ब्याज लगाया जाएगा और डिफाल्टर प्रोपर्टी को सील करके उसे नीलाम करने की कार्रवाई भी की जा सकती है. उन्होंने बताया कि यदि रिकवरी नोटिस के बावजूद भी प्रोपर्टी टैक्स का भुगतान नहीं किया जाता है, तो संबंधित प्रापर्टी को सील व नीलाम करने की प्रक्रिया अपनाई जा सकती है.
