नई दिल्ली, ITR | केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की तरफ से टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत प्रदान की गई है. जानकारी देते हुए बताया गया कि कल देर रात एक बयान जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि आइटीआर फाइलिंग की अंतिम तिथि 15 सितंबर से बढ़कर 16 सितंबर की जा रही है. अभी तक भी जिन्होंने टैक्स पे नहीं किया है, वह तुरंत कर दीजिए उनके पास अंतिम मौका है. नहीं तो उन्हें लेट फीस और पेनाल्टी का भुगतान करना होगा. आज हम आपको इसी के बारे में विस्तार से जानकारी देने वाले हैं.
टैक्सपेयर के लिए जरूरी खबर
आयकर विभाग की तरफ से जारी किए गए बयान में आइटीआर फाइलिंग की डेडलाइन बढ़ने से संबंधित जानकारी दी गई है. 16 सितंबर को रात 12:00 बजे से सुबह 2:30 बजे तक ई फाइलिंग पोर्टल मेंटेनेंस मोड में रहेगा. आयकर पोर्टल काफी स्लो काम कर रहा है, जिस वजह से वह बार- बार डाउन चल जाता है. ITR फाइल करने में भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, इसी वजह से अंतिम तिथि बढ़ाने का फैसला लिया गया है. यह वर्ष की दूसरी तिमाही के एडवांस टैक्स के भुगतान की भी आखिरी तारीख थी.
अंतिम तिथि
रात 12:00 से 2:30 बजे तक पोर्टल मेंटेनेंस मोड में रहने वाला है, अब आईटीआर फाइल करने की अंतिम तिथि 16 सितंबर रहने वाली है. पहले यह अंतिम तारीख 31 जुलाई 2025 थी, जिसे बढ़ाकर 15 सितंबर किया गया. उसके बाद, अब एक दिन इसे और आगे बढ़ा दिया गया है. अगर आपने अभी तक भी ITR फाइल नहीं किया है, तो तुरंत कर दीजिए नहीं तो आपको लेट फीस का भुगतान करना पड़ेगा.
इसी संबंध में एक यूजर की तरफ से ट्वीट किया गया कि पोर्टल बहुत स्लो और खराब है, तुरंत डेडलाइन बढ़ानी चाहिए. CA चिराग चौहान ने कहा कि टैक्स पेयर भी वोट बैंक है, उन्हें नों फंग्शनल पोर्टल की वजह से परेशान नहीं होना चाहिए.
