चंडीगढ़ | हरियाणा के सामाजिक न्याय और अधिकारिता, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा अल्पसंख्यक (सेवा) विभाग की तरफ से डॉ. अंबेडकर मेधावी छात्रवृत्ति संशोधित योजना का संचालन किया जाता है. विभाग द्वारा डॉ अंबेडकर मेधावी छात्रवृत्ति संशोधित योजना वर्ष 2025- 26 के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं.
31 जनवरी 2026 तक कर सकते हैं आवेदन
जो भी छात्र छात्राएं इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, वह आवेदन कर सकते हैं. आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2026 निर्धारित की गई है. सभी छात्र और छात्र 31 जनवरी 2026 तक अपने एप्लीकेशन फॉर्म पोर्टल saral-haryana.gov.in/ पर जमा कर सकते हैं. तय तारीख के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा.
मिलेगी 12 हजार तक की छात्रवृत्ति
अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, विमुक्त घुमंतु, टपरीवास श्रेणी व अन्य वर्ग के मेधावी विद्यार्थियों को ज्यादा से ज्यादा आर्थिक सहयोग देने व प्रोत्साहन देने के लक्ष्य से यह स्कीम चलाई जा रही है. इस स्कीम के तहत, पात्र छात्र- छात्राओं को उनकी श्रेणी, कक्षा और प्राप्तांक के आधार पर 8 हजार रुपये से 12 हजार रुपये तक की स्कॉलरशिप प्रदान की जाएगी.
जरूरी दस्तावेज
इस योजना का लाभ लेने के लिए छात्र- छात्राओं को कुछ जरूरी दस्तावेजों की आवश्यकता होगी जिनमें उनके द्वारा पास की गई कक्षा की अंकतालिका, जाति प्रमाण पत्र, हरियाणा का स्थायी निवास प्रमाण पत्र, परिवार पहचान पत्र (फैमिली आईडी), आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण, वर्तमान कक्षा का आईडी कार्ड शामिल है. इसके अतिरिक्त, स्टूडेंट्स के अभिभावक की वार्षिक आय 4 लाख रुपये से कम है. इसके लिए प्रमाण पत्र देना अनिवार्य रहेगा.
