चंडीगढ़ | हरियाणा में डिफाल्टर बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर सामने आई है. बता दें कि प्रदेश सरकार ने 12 मई से लागू हुई बिजली सरचार्ज योजना को 11 नवंबर तक बढ़ा दिया है. अब इस तारीख तक डिफाल्टर बिजली उपभोक्ता इस योजना का लाभ उठा सकेंगे. सरकारी, नगर पालिका, ग्राम पंचायत, राज्य सरकार एवं अन्य पब्लिक सर्विस यूटिलिटी कनेक्शन वाले उपभोक्ता यदि इस योजना में शामिल होते हैं, तो उनके पास अधिसूचना की तिथि तक बकाया मूल राशि का एकमुश्त भुगतान करने का विकल्प होगा और सरचार्ज माफ कर दिया जाएगा.
मिलेगी 10 फीसदी छूट
प्रबंध निदेशक एस श्रीनिवासन ने बताया कि इस योजना का लाभ केवल उन्हीं उपभोक्ताओं को मिलेगा जो 31 अगस्त 2024 तक बिजली निगम के डिफाल्टर थे और आज तक डिफाल्टर बने हुए हैं. उन्होंने बताया कि यदि एकमुश्त भुगतान किया जाता है, तो पात्र सभी घरेलू, कृषि उपभोक्ताओं को मूल राशि पर 10% छूट का लाभ मिलेगा और पूरा सरचार्ज माफ किया जाएगा.
जो घरेलू उपभोक्ता इस योजना में शामिल होने का फैसला करते हैं तो उनके पास अधिसूचना की तारीख तक बकाया मूल राशि का एकमुश्त या 8 मासिक या 4 द्विमासिक किस्तों में भुगतान करने का विकल्प होगा. बकाया सरचार्ज राशि को 8 चालू मासिक या 4 द्विमासिक बिलों के नियमित भुगतान के साथ किस्तों में माफ किया जाएगा. कृषि श्रेणी उपभोक्ताओं के पास बकाया मूल राशि का भुगतान एकमुश्त या 3 बिलिंग चक्रों में करने का विकल्प रहेगा.
हरियाणा की औद्योगिक इकाइयों को मिलेगा लाभ
औद्योगिक और अन्य श्रेणियों के उपभोक्ताओं को कुल मूल राशि के साथ 50% अधिभार राशि का एकमुश्त भुगतान करने पर शेष 50% अधिभार राशि माफ कर दी जाएगी. यदि उपभोक्ता 6 चालू बिलों के भुगतान में चूक करता है, तो पूर्ण अधिभार राशि पुनः प्राप्त कर ली जाएगी.
बकायेदार उपभोक्ता बकाया राशि का भुगतान दी गई किश्तों में कर सकते हैं. किसी भी छूटी हुई किश्त के मामले में, बकाया राशि को वर्तमान किश्तों के साथ अंतिम किश्त तक चुकाना होगा अन्यथा पूरा सरचार्ज वापस ले लिया जाएगा और उपभोक्ता को योजना से बाहर माना जायेगा.
उपभोक्ताओं को मिलेगा फायदा
कनेक्शन काटे गए उपभोक्ताओं के मामले में, एकमुश्त राशि के भुगतान पर या मूल राशि की पहली किस्त के भुगतान पर, लागू होने वाले पुनः कनेक्शन आदेश शुल्क को चार्ज करने के बाद दोबारा कनेक्शन किया जायेगा. बशर्ते कि कृषि श्रेणी को छोड़कर सभी श्रेणियों के लिए 6 महीने के भीतर कनेक्शन काटा गया हो (कृषि श्रेणी में कनेक्शन 2 साल से अधिक पुराना कटा नहीं हो सकता है). 6 महीने या 2 साल (जैसा भी मामला हो) से अधिक पुराने कनेक्शन के मामले में आवेदक को नए उपभोक्ता की श्रेणी में रखा जाएगा.
