ओपन से दसवीं करने के लिए अब मानने होंगे यह नए नियम, जानें हरियाणा बोर्ड का नया फैसला

भिवानी | क्रेडिट ट्रांसफर पॉलिसी के तहत हरियाणा ओपन स्कूल में अब 10 कक्षा की परीक्षा देने के लिए 30 पीरियड में मौजूद होना और आवेदक की उम्र कम- से- कम 14 साल होना जरूरी रहेगा. 10वीं व 12वीं परीक्षा की अवधि में 2 साल का अंतर होना चाहिए. अब तक आवेदक को सिर्फ संबंधित क्षेत्र के डीईओ या समकक्ष अधिकारी द्वारा विधिवत प्रतिहस्ताक्षरित सरकारी या स्कूल छोड़ने का सर्टिफिकेट देना जरूरी होता था.

Student Balika Manch School

बोर्ड अध्यक्ष ने की मीटिंग की अध्यक्षता

यह निर्णय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में लिया गया है. इस बैठक की अध्यक्षता चेयरमैन डॉ. पवन कुमार की तरफ से की गयी. इस मीटिंग में शिक्षा व स्वास्थ्य निदेशक समेत 11 विभागों के निदेशक उपस्थित रहे.

क्या है क्रेडिट ट्रांसफर पॉलिसी?

क्रेडिट ट्रांसफर पॉलिसी के बारे में बात करें, तो इसके तहत जो छात्र किसी अन्य मान्यता प्राप्त बोर्ड से माध्यमिक या वरिष्ठ माध्यमिक परीक्षा में कम से कम एक विषय में पास हुए हैं, वे अपने उत्तीर्ण विषयों के क्रेडिट ओपन स्कूल में ट्रांसफर कर सकते हैं. हरियाणा में हर साल लगभग 50 हजार बच्चे ओपन स्कूल से 10-12वीं की परीक्षा में शामिल होते है.

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Deepika Bhardwaj
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मेरा नाम दीपिका भारद्वाज है. पिछले साढ़े 5 साल से Haryana E Khabar वेबसाइट पर राइटर का काम कर रही हूँ. मैं यहाँ हरियाणा व दिल्ली में निकली सरकारी और प्राइवेट नौकरी से जुड़ी जानकारी साझा कर रही हूँ.