चंडीगढ़ | हरियाणा के बोर्ड, निगमों व सरकारी कंपनियों और सहकारी संस्थाओं में सेवाएं दे रहे कर्मचारियों को भी डेथ- कम- रिटायरमेंट ग्रेच्युटी का लाभ मिलेगा. हरियाणा सरकार (Haryana Govt) द्वारा इसे लेकर ऐलान किया गया है. एक जनवरी 2006 के बाद जो भी कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं. एनपीएस के दायरे में आते है, वें सभी कर्मचारी इसके तहत पात्र होंगे. पहले यह सुविधा सिर्फ सरकार के नियमित कर्मचारियों के लिए उपलब्ध थी.
हरियाणा में कर्मचारियों को मिलेगा लाभ
मुख्य सचिव और वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की तरफ से मंगलवार को इस बारे में आदेश जारी किए गए है. इसके लिए सभी बोर्ड- निगमों के प्रबंध निदेशकों, मुख्य प्रशासक और सीईओ को लेटर भेज दिया गया है. उन्हें निर्देश दिए गए हैं कि पात्र कर्मचारियों को यह लाभ निर्धारित नियमों के तहत उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करवाया जाए.
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद किया जाए भुगतान
आर्डर में वर्ष 2017 की वित्त विभाग की अधिसूचना का हवाला देते हुए साफ किया गया है कि एनपीएस कर्मचारियों को वही ग्रेच्युटी मिलेगी, जो सीएसआर वॉल्युम- 2 के अंतर्गत अन्य कर्मचारियों को दी जाती है. सरकार की तरफ से निर्देशित किया गया है कि प्रत्येक मामले की संपूर्ण जांच और दस्तावेज सत्यापन के बाद ही भुगतान किया जाए.
आर्थिक सुरक्षा से जुड़ा निर्णय
ग्रेच्युटी का वित्तीय बोझ संबंधित बोर्ड या निगम खुद उठाएगा, राज्य सरकार द्वारा इस व्यय को वहन नहीं किया जाएगा. कहा जा रहा है कि यह निर्णय कर्मचारियों के लिए आर्थिक सुरक्षा से जुड़ा है. कर्मचारी भी लंबे समय से इसके लिए मांग उठा रहे थे.
