चंडीगढ़ | हरियाणा सरकार गरीबों एवं पिछड़े वर्ग के लोगों की आर्थिक सहायता के लिए निरंतर प्रयास कर रही है. इसी कड़ी में हरियाणा अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा सभी BPL परिवारों को मकान मरम्मत के लिए 80 हजार रुपए की सहायता राशि दी जा रही है. बता दें कि यह राशि डॉ. बीआर आंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत गरीबों को पुराने घर की मरम्मत के लिए दी जा रही है.
योजना दी राशि में बढ़ोतरी
उपायुक्त अजय कुमार ने बताया कि अभी तक इस योजना के अंतर्गत केवल अनुसूचित जाति के परिवारों को शामिल किया गया था, लेकिन अब हरियाणा सरकार ने इसका दायरा बढ़ा दिया है. सरकार ने इसके अंतर्गत सभी पात्र BPL परिवारों को भी शामिल कर लिया है. सरकार ने इस योजना के तहत मिलने वाली राशि को 50 हजार से बढ़ाकर 80 हजार रुपए कर दिया है. हरियाणा सरकार की यह आवास नवीनीकरण योजना अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग से संबंधित है तथा बीपीएल सूची में शामिल आवेदकों को इस योजना के लिए पात्र बनाया गया है.
आवेदन प्रक्रिया के लिए जरूरी सूचना
इस योजना में वही व्यक्ति आवेदन कर सकते है जो BPL के अंतर्गत आते है या फिर अनुसूचित एवं पिछड़ा वर्ग परिवार से है. यदि व्यक्ति को मकान बनाए हुए 10 साल या इससे अधिक का समय हो गया हो तभी इस योजना के लाभ उठा सकता है. इसके अलावा, आवेदनकर्ता हरियाणा का स्थायी निवासी भी होना चाहिए. आवेदनकर्ता का नाम बीपीएल सूची में दर्ज होना चाहिए.
