चंडीगढ़ | हरियाणा में अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग परिवारों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है. सूबे की नायब सैनी सरकार इन वर्गों के उत्थान के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चला रही है. इसी कड़ी में अब अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा सभी BPL परिवारों को मकान मरम्मत 80 हजार रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है.
प्रदेश सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि पहले इस योजना का लाभ सिर्फ अनुसूचित जाति के BPL परिवारों को दिया जाता था, लेकिन अब इस योजना में बदलाव करते हुए सरकार ने सभी BPL परिवारों को इसमें शामिल किया है.
हरियाणा सरकार देगी रुपए
उपायुक्त अजय कुमार ने बताया कि सरकार ने डॉ. बीआर अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत लाभार्थियों का दायरा बढ़ाने के साथ- साथ मिलने वाली आर्थिक सहायता राशि में भी बढ़ोतरी कर दी है. पहले यह राशि 50 हजार रुपए होती थी लेकिन अब इसे बढ़ाकर 80 हजार रुपए कर दिया गया है. इस विस्तार का उद्देश्य BPL परिवारों की आर्थिक मदद करना है.
योजना का लाभ लेने के लिए शर्तें
डीसी ने बताया कि इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदनकर्ता हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए और उसका नाम BPL परिवारों की सूची में शामिल होना चाहिए. इसके अतिरिक्त, उन्होंने बताया कि आवेदनकर्ता के मकान निर्माण हुए 10 साल हो गए हो और वह मरम्मत के योग्य हो, तभी वह योजना का लाभ उठा सकेगा. इसके साथ ही, आवेदन कर्ता के पास अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग या BPL परिवार से संबंधित जाति प्रमाण- पत्र होना अनिवार्य है.
