चंडीगढ़ | हरियाणा सरकार ने इंप्रूवमेंट ट्रस्ट योजना के तहत आवंटित प्लाट धारकों को अच्छी खबर देते हुए सेल डीड कराने की अवधि को बढ़ा दिया है. इससे उन लोगों को फायदा होगा जो लंबे समय से रजिस्ट्री का इंतजार कर रहे है. हालांकि, सरकार ने इसके लिए एक्सटेंशन फीस रखी है जिसे तय की गई दरों के हिसाब से जमा करवाना होगा.
हरियाणा में अलग- अलग रहेगी एक्सटेंशन फीस
राज्य सरकार ने एक्सटेंशन फीस को अलग- अलग शहरों के हिसाब से तय किया है. गुरुग्राम, फरीदाबाद और मानेसर नगर निगम क्षेत्र में खाली प्लाट के लिए 60 रूपए प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष फीस देनी होगी. अन्य नगर परिषद् क्षेत्रों में यह फीस 40 रुपए प्रति वर्ग मीटर और नगर पालिकाओं में यह फीस 20 रुपए प्रति वर्ग मीटर निर्धारित की गई है.
जिन प्लाटों का निर्माण कार्य अभी बाकी है और जिनके पास समापन का प्रमाण नहीं है. उनके लिए एक्सटेंशन फीस को आधा कर दिया गया है. ऐसे में गुरुग्राम, फरीदाबाद और मानेसर में 30 रुपए प्रति वर्ग मीटर, अन्य निगमों में 20 रूपए प्रति वर्ग मीटर, नगर परिषदों में 15 रुपए प्रति वर्ग मीटर और नगर पालिकाओं में 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर निर्धारित की गई है.
अवधि बढ़ने से हजारों लोगों को फायदा
इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट योजना के तहत शहरों के नियोजित विकास के लिए जमीन को अधिग्रहण करके उस पर आवासीय, व्यवसायिक, औद्योगिक और संस्थागत सेक्टर विकसित किए जाते हैं. इन योजनाओं का लक्ष्य अव्यवस्थित ढंग से बसी बस्तियों को हटाकर उनकी जगह व्यवस्थित कॉलोनियों को विकसित करना है
सड़कों, सीवर, पानी और बिजली जैसी मूलभूत सुविधाएं विकसित करके प्लाट की नीलामी की जाती है. नीलामी के बाद पहले अस्थायी डॉक्यूमेंट दिए जाते है और शर्तें पूरी होने के बाद सेल डीड होती हैं. कभी- कभी निर्माण कार्य पूरा न होने से रजिस्ट्री में अटकलें रहती है लेकिन अवधि बढ़ाने से यह समस्या दूर होगी. सरकार के इस निर्णय से लंबे समय से रजिस्ट्री का इंतजार करने वाले हजारों लोगों को फायदा होगा.
