चंडीगढ़ | हरियाणा सरकार गरीब और कमजोर परिवारों की आर्थिक सहायता के लिए लगातार योजनाएं लेकर आ रही है. इसी कड़ी में सरकार ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा दयालु योजना (DAYALU) से एक योजना की है, जिसका उद्देश्य उन परिवारों की सहायता करना है जिनके किसी सदस्य के साथ अचानक कुछ अनहोनी हो जाए या कोई सदस्य दिव्यांग हो जाए, ताकि उनके परिवार वालों को आर्थिक संकट का सामना ना करना पड़े. इस योजना को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की सोच और गरीबों के प्रति उनकी सद्भावना को देखते हुए लागू किया गया है.

जानिए योजना के बारे में
यह योजना केवल उन परिवारों के लिए है जो BPL के अंतर्गत आते है, ऐसे परिवारों की योजना के तहत आर्थिक सहायता की जाएगी. इस योजना के तहत 6 वर्ष से 60 वर्ष तक के सभी सदस्य शामिल है. योजना के अनुसार यदि किसी सदस्य की अचानक मृत्यु हो जाए या दिव्यांग हो जाए, तो ऐसे मामले में सरकार 1 लाख से 5 लाख तक की सहायता देगी.
लेकिन यदि सदस्य के पास प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY ) या प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) की पॉलिसी है, तो योजना के अनुसार उसके हिसाब से ही लाभ मिलेगा. इस योजना का प्राप्त करने के लिए हादसे या मृत्यु के 3 महीने के अंदर ही आवेदन करना जरूरी है.
कौन कर सकता है आवेदन
दयालु योजना के तहत आवेदन करने के लिए व्यक्ति हरियाणा का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है. इसके अलावा दिव्यांग होने की स्थिति में आवेदक खुद आवेदन कर सकता है और मृत्यु की स्थिति में परिवार का अन्य व्यक्ति आवेदन कर सकता है. इसके लिए परिवार की वार्षिक आय 1.80 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए. आवेदक के पास परिवार पहचान पत्र (PPP) होना अनिवार्य है और उसकी उम्र 5 वर्ष से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए.
आवेदन की प्रक्रिया
- आवेदन के लिए सबसे पहले दयालु योजना के आधिकारिक पोर्टल पर जाएं.
- APPLY Scheme पर CLICK करे और सूची में से DAYALU चुने
- उसके बाद अपने परिवार पहचान पत्र में जो नंबर है वह डाले और OTP प्राप्त करें.
- जिस सदस्य की मृत्यु हुई है या जो दिव्यांग हुआ है, उसका नाम चुने.
- उसके बाद जन्मतिथि, पंजीकरण नंबर, मृत्यु या दिव्यांगता प्रमाण पत्र भरे.
- इसके बाद जरूरी दस्तावेज अपलोड करे और आवेदन सबमिट करें.