हरियाणा सरकार की लाडली भत्ता योजना का उठाएं फायदा, हर महीने मिलेगी 3 हजार रुपए पेंशन

चंडीगढ़ | हरियाणा सरकार द्वारा बेटियों वाले परिवारों के लिए “लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता” योजना चलाई जा रही है. इस योजना के तहत पात्र परिवारों को हर महीने 3 हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है. इस योजना की शुरूआत वर्ष 2016 में की गई थी. इसका मुख्य उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या को रोकना, समाज में बेटियों के प्रति साकारात्मक सोच विकसित करना और उनके पालन- पोषण में परिवारों का सहयोग देना है.

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पात्रता और लाभ

योजना का पात्र होने के लिए कुछ शर्तें निर्धारित की गई है. इसके तहत, वही परिवार आवेदन कर सकते है जिनके घर केवल बेटियां हो और कोई बेटा न हो. इसके साथ ही माता- पिता में से कम से कम एक की आयु 45 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए. परिवार हरियाणा का स्थायी निवासी होना जरूरी है. परिवार की वार्षिक आय 2 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए.

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इस योजना का लाभ माता या पिता की आयु 45 वर्ष से लेकर 60 वर्ष तक ही मिलता है. मतलब अधिकतम 15 वर्षों तक इस योजना का लाभ उठाया जा सकता है क्योंकि 60 वर्ष उम्र होने के बाद लाभार्थी वृद्धावस्था पेंशन के योग्य हो जाते है. इस योजना के तहत, मिलने वाली राशि बच्चों के माता के बैंक के खाते में जमा की जाती है.

ऐसे करें आवेदन

इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपको आधार कार्ड, परिवार पहचान पत्र, बैंक खाता विवरण जैसे दस्तावेजों की आवश्यकता होगी. योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया सरल रखी गई है. इच्छुक परिवार अपने नजदीकी अटल सेवा केंद्र पर जाकर आवेदन कर सकते है. हरियाणा की अधिकारिक वेबसाइट socialjusticehry.gov.in पर जाकर saralharyana.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते है.

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Anita Poonia
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मेरा नाम अनीता पूनिया है. मैं पिछले 2 साल से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हूँ. वर्तमान मे Haryana E Khabar न्यूज वेबसाइट के लिए कंटेंट राइटर का काम कर रही हूँ.