नई दिल्ली | राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लोगों के लिए नई अपडेट सामने आई है. बता दें कि दिल्ली सरकार ने नए राशन कार्ड बनाने और परिवार के सदस्यों के नाम जोड़ने की प्रक्रिया फिर से शुरू कर दी है. इसके लिए आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन रहेगी और आवेदक ई- जिला पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते है. इसके लिए सरकार ने नई SOP (स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर) और दिल्ली खाद्य सुरक्षा नियम, 2026 के अनुसार राशन कार्ड जारी करने की प्रक्रिया को लागू किया है.

बदलाव जारी
दिल्ली सरकार ने राशन कार्ड के लिए परिवार की वार्षिक आय सीमा बढ़ा दी है. पहले यह सीमा 1 लाख रुपए थी, जिसे अब बढ़ाकर 1.20 लाख रूपए कर दिया गया है. अब पहले से ज्यादा परिवार योजना के पात्र हो सकेंगे. इसके साथ ही, आवेदन प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल कर दिया गया है ताकि लोगों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़े.
नए नियमों के तहत, राशन कार्ड में परिवार की सबसे बड़ी 18 वर्ष से अधिक आयु की महिला को परिवार का मुखिया माना जाएगा, लेकिन अगर सबसे बड़ी महिला की उम्र 18 साल से कम है, तो तब तक परिवार का सबसे बड़ा पुरुष सदस्य मुखिया होगा. इसमें निर्धारित किया गया है कि परिवार के मुखिया द्वारा ही ई-जिला पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन जमा किए जाएंगे.
आवश्यक दस्तावेज
- ऑनलाइन आवेदन के लिए निम्न दस्तावेज आवश्यक होंगे
- परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड.
- दिल्ली निवास प्रमाण पत्र.
- राजस्व विभाग द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र.
- बिजली बिल की कॉपी.
- पात्रता संबंधी वचन प्रमाण पत्र.
- यदि पहले राशन कार्ड रहा है तो उसकी जानकारी.
ऐसे करें आवेदन
- सरकार के ई- जिला पोर्टल के जरिए आवेदन करना होगा.
- इसके लिए सबसे पहले ई-जिला पोर्टल पर लॉगिन करेंं.
- ‘Apply Online’ सेक्शन में जाएं.
- नया राशन कार्ड आवेदन फॉर्म भरें.
- आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें.
- आवेदन सबमिट करें.