चंडीगढ़ | हरियाणा में सरकारी विभागों, बोर्ड-निगमों और सार्वजनिक उपक्रमों में तदर्थ, दैनिक वेतन या संविदा आधार पर कार्य कर रहे कर्मचारी की मौत पर आश्रितों को तीन लाख रुपये की वित्तीय मदद प्रदान की जाती है. अब अंशकालिक (पार्ट टाइम) आधार पर कार्य कर रहे कर्मचारियों की मौत पर भी पीड़ित परिवार को तीन लाख रुपये की अनुकंपा राशि प्रदान की जाएगी.

हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला
मानव संसाधन विभाग की तरफ से इस बारे में सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, बोर्ड-निगमों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के प्रबंधकों, उच्च न्यायालय तथा विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रार, संभागीय आयुक्त, उपायुक्त एवं एसडीएम को निर्देशित कर दिया गया है. वहीं, कर्मचारियों एवं पेंशनरों को अभी आश्रितों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति मामलों में आय सीमा बढ़ाने के बारे में मुख्यमंत्री घोषणा की गजट नोटिफिकेशन की प्रतीक्षा है.
हरियाणा स्कूल लेक्चरर एसोसिएशन (हसला) के राज्य प्रधान सतपाल सिंधु ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को लेटर लिखा है. इस पत्र में उन्होंने कहा है कि बजट में कर्मचारियों एवं पेंशनरों के आश्रितों की चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लिए आय सीमा 3500 रुपये प्रति महीना से बढ़ाकर नौ हजार रुपये प्रति माह करने का ऐलान किया गया था.
मिलेंगे 3 लाख रुपये
अभी तक इसकी अधिसूचना जारी नहीं हुई जिसकी वजह से कर्मचारियों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावे 3500 रुपये महीने की पुरानी आय सीमा के आधार पर निरस्त हो रहे है. उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि कर्मचारियों एवं पेंशनरों को वास्तविक लाभ दिलाने के लिए इस घोषणा की अधिसूचना जल्दी जारी की जाए ताकि बढ़ी हुई आय सीमा का लाभ तुरंत प्रभाव से मिल पाए.