नई दिल्ली | राजधानी में दिल्ली जल बोर्ड ने बकाया पानी के बिलों की वसूली को लेकर सख्त कदम उठाना शुरू कर दिया है. जिन व्यावसायिक संपत्ति मालिकों पर 25 लाख रुपये से ज्यादा का पानी बिल बकाया है, उन्हें जल बोर्ड की तरफ से नोटिस भेजे जा रहे हैं. इन उपभोक्ताओं को 15 अगस्त से पहले बकाया राशि जमा करने के निर्देश दिए गए हैं. तय समय सीमा में भुगतान नहीं करने पर संपत्ति कुर्क करने जैसी सख्त कार्रवाई भी की जा सकती है.

जल मंत्री प्रवेश वर्मा ने बताया कि बिल न चुकाने वाले उपभोक्ताओं की पहचान का काम चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है. पहले चरण में 25 लाख रुपये से अधिक बकाया वाले 1125 व्यावसायिक उपभोक्ताओं को चिन्हित कर उन्हें नोटिस भेजा जा रहा है.
नोटिस जारी
15 लाख से 25 लाख रुपये तक बकाया वाले उपभोक्ताओं को नोटिस जारी किया जाएगा और फिर इसी क्रम में बाकी बचे उपभोक्ताओं को भी सूचित कर बिल जमा कराने को कहा जाएगा. मंत्री के मुताबिक, अगर उपभोक्ता तय समय में बिल जमा नहीं करते हैं, तो नियमों के तहत उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी. पिछले साल दिल्ली सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं के लिए लेट पेमेंट सरचार्ज यानी एलपीएससी में छूट देने वाली योजना शुरू की थी, जिसे बाद में व्यावसायिक श्रेणी के उपभोक्ताओं तक भी बढ़ा दिया गया.
जुर्माने में राहत
इस श्रेणी में आने वाले उपभोक्ताओं को भी बकाया बिल जमा करने पर जुर्माने में राहत मिल सकेगी. यह योजना फिलहाल 15 अगस्त तक ही लागू है. मंत्री प्रवेश वर्मा का कहना है कि योजना की समयसीमा खत्म होने से पहले उपभोक्ताओं को अपना बकाया चुकाने और छूट का फायदा उठाने का पूरा मौका दिया जा रहा है, ताकि बाद में उन्हें भारी जुर्माने का सामना न करना पड़े.