रेलवे परिसर में थूकना अपराध की श्रेणी में, जुर्माने के साथ खानी पड़ेगी हवालात की हवा

नई दिल्ली। कोरोना संक्रमण के कारण रेलवे विभाग ने ट्रेनों को बंद कर दिया था लेकिन अब त्योहारों के समय में, बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण के बीच ही रेलवे ने स्पेशल ट्रेनों को चलाने का फैसला लिया है. रेलवे विभाग ने आश्वासन दिया है कि स्पेशल ट्रेनों में यात्रा करने वाले यात्रियों के स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखा जाएगा. यात्रियों का स्वास्थ्य रेलवे विभाग की जिम्मेदारी होगी.

Railway Station

साफ-सफाई को लेकर रेलवे गम्भीर
अब रेलवे विभाग ने साफ सफाई के मामले में सख्त रुख अपना लिया है. रेलवे विभाग का कहना है कि अभी तक कोरोना संक्रमण समाप्त नहीं हुआ है, इसलिए रेल की यात्रा के समय यदि किसी भी यात्री द्वारा साफ-सफाई को लेकर थोड़ी सी भी लापरवाही बरती गई तो उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी.

इन स्टेशनों पर शुरू होंगी नई ट्रेनें
भारतीय रेलवे विभाग के अनुसार अब बल्लभगढ़, फरीदाबाद और पलवल होकर दिल्ली-मुंबई मार्ग पर एक के बाद एक नई ट्रेनों की शुरुआत की जा सकती है. रेलवे ने कठोर शब्दों में कहा है कि फरीदाबाद सर्कल में आने वाले न्यू टाउन फरीदाबाद, ओल्ड फरीदाबाद, बल्लभगढ़ और पलवल रेलवे स्टेशन पर साफ सफाई व सोशल डिस्टेंसिनग का पूरा ध्यान रखा जायेगा. यदि कोई यात्री मास्क नहीं लगाता है या कोविड-19 से संबंधित नियमों का पालन नहीं करता है या सार्वजनिक स्थान पर थूकता हुआ पाया जाता है या रेलवे परिसर में गंदगी फैलाता है तो ऐसे यात्री पर रेल अधिनियम की अनेक धाराओं के तहत मुकदमा चलाया जाएगा.

हो सकती है जेल की सज़ा
RPF ने दिशा निर्देश दिए है कि यदि कोई यात्री कोरोना जांच में कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि के बाद भी रेलवे परिसर में आता है या स्टेशन पर आने या ट्रेन में यात्रा करने या स्टेशन पर हेल्थ टीम द्वारा यात्रा की इजाजत न दिए जाने पर भी ट्रेन में सवार होता है तो उसे जेल में कैद की सजा भी हो सकती है.

लगाई जाने वाली धाराएं वह उनके अनुसार मिलने वाली सजा
अपराधी को रेलवे अधिनियम की धारा 145, 153 और 154 के तहत दंड दिया जा सकता है.
धारा 145 (नशे में होना या उपद्रव करना) के तहत 1 महीने की कैद की सजा हो सकती है.
धारा 153 (जानबूझकर यात्रियों की सुरक्षा को खतरे में डालना) के तहत जुर्माना और साथ में 5 साल तक की कैद की सजा हो सकती है.
धारा 154 (लापरवाही से सहयात्रियों की सुरक्षा को खतरे में डालना) के तहत 1 साल की कैद या जुर्माना या दोनों सजा हो सकती है.

Avatar of Sahil Maurya
Sahil Maurya
View all posts