चंडीगढ़ | हरियाणा सरकार ने वर्ष 2026 की ऑनलाइन टीचर ट्रांसफर ड्राइव को लेकर डेटा वेरिफिकेशन और ऑथेंटिकेशन का अस्थायी शेड्यूल जारी कर दिया है. स्कूल शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव की ओर से सभी जिला शिक्षा अधिकारियों (DEO) और जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों (DEEO) को इस संबंध में आवश्यक निर्देश भेज दिए गए हैं.

विभाग के अनुसार, राज्य सरकार पहले ही टीचर ट्रांसफर पॉलिसी-2026 अधिसूचित कर चुकी है. अब ट्रांसफर प्रक्रिया शुरू होने से पहले शिक्षकों के सेवा रिकॉर्ड, मेरिट अंक और कार्यकाल (Tenure) का सत्यापन किया जाएगा, ताकि अंतिम ट्रांसफर सूची पूरी तरह पारदर्शी और त्रुटिरहित तैयार की जा सके.
कार्यकाल सूची जारी
जारी शेड्यूल के मुताबिक, शिक्षक 1 अगस्त से 7 अगस्त 2026 तक MIS पोर्टल पर अपने व्यक्तिगत और सेवा संबंधी विवरण अपडेट करने के साथ उनका सत्यापन भी करेंगे. इसके बाद विभाग की ओर से शिक्षकों के मेरिट स्कोर और कार्यकाल का विवरण प्रकाशित किया जाएगा. यदि किसी शिक्षक को प्रकाशित जानकारी में कोई त्रुटि या आपत्ति दिखाई देती है तो वह निर्धारित अवधि के भीतर दावा या आपत्ति दर्ज करा सकेगा. इन दावों का निपटारा जिला और राज्य स्तरीय समितियों द्वारा किया जाएगा. सभी आपत्तियों के समाधान के बाद 29 और 30 अगस्त 2026 को अंतिम मेरिट स्कोर और कार्यकाल सूची जारी की जाएगी.
देखें शेड्यूल
| चरण | अवधि |
|---|---|
| शिक्षक प्रोफाइल अपडेट एवं सत्यापन | 1 से 7 अगस्त |
| स्कोर एवं कार्यकाल का प्रकाशन | 8 से 9 अगस्त |
| दावा/आपत्ति दर्ज | 10 से 14 अगस्त |
| जिला स्तरीय समिति का निर्णय | 15 से 21 अगस्त |
| जिला समिति के निर्णय का प्रकाशन | 22 अगस्त |
| राज्य स्तरीय समिति में अपील | 23 से 25 अगस्त |
| राज्य स्तरीय समिति का निर्णय | 26 से 28 अगस्त |
| अंतिम स्कोर एवं कार्यकाल सूची | 29 से 30 अगस्त |
की गई अपील
मेरिट अंक और न्यूनतम निर्धारित कार्यकाल (Prescribed Tenure) की गणना के लिए 31 जुलाई 2026 को पात्रता तिथि (Qualifying Date) माना जाएगा. इसके बाद की किसी भी सेवा अवधि या बदलाव को इस ट्रांसफर ड्राइव में शामिल नहीं किया जाएगा. विभाग ने सभी शिक्षकों से निर्धारित समय के भीतर अपने रिकॉर्ड की जांच और सत्यापन पूरा करने की अपील की है, ताकि ऑनलाइन ट्रांसफर प्रक्रिया बिना किसी देरी के समय पर पूरी की जा सके.