नई दिल्ली | वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र (पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट) यानी प्रदूषण सर्टिफिकेट नहीं होने पर अगले साल जनवरी माह से वाहन के पंजीकरण प्रमाण पत्र अर्थात आपकी आरसी को जब्त किया जा सकता है.
प्रदूषण नियंत्रण विभाग द्वारा जारी किए गए नियमों की पालना न करने वाले वाहन चालकों की जानकारी को डिजिटल रूप से मोटर वाहन डेटाबेस से जुड़े सर्वरों पर अपलोड किया जाएगा और इसके बाद इसका उल्लंघन करने वालों के लिए बिना प्रदूषण सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र के अपने वाहनों का इस्तेमाल जारी रखना मुमकिन नहीं हो पाएगा.
सड़क परिवहन मंत्रालय ने बिति 27 नवंबर को इस बारे में एक मसौदा अधिसूचना जारी की है. अगले साल से इस योजना को लागू किया जा सकता है. सूत्रों द्वारा सांझा की गई जानकारी के अनुसार यह योजना एक जनवरी से पूरे देश भर में लागू हो सकती है.
