चंडीगढ़ | हरियाणा के लाखों युवा HSSC CET परीक्षा के इंतजार में है. राज्य में ग्रुप C और D की भर्ती के लिए सामान्य पात्रता परीक्षा को अनिवार्य किया गया है. अभी तक सरकार द्वारा एक बार ही CET परीक्षा आयोजित हो पाई है. अब उम्मीदवारों द्वारा इस परीक्षा का इंतजार किया जा रहा है. इस परीक्षा के लिए नए नियम तय होने हैं, जिसके बाद ही परीक्षा आयोजित हो पाएगी.
सीईटी संशोधन को मिली मंजूरी
कल हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा सरकार ने CET में संशोधन कर दिया है. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान ग्रुप C और D पदों के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टैस्ट (सीईटी) के स्टेज एक नीति 2022 में संशोधन को मंजूरी प्रदान की गई है. अब ग्रुप सी पदों के लिए सीईटी पास उम्मीदवारों में से विज्ञापित पदों का चार गुना के बजाए 10 गुना को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा.
मंत्रिमंडल की बैठक में ग्रुप-सी और डी पदों के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (सीईटी स्टेज 1 में) नीति, 2022 में संशोधन को स्वीकृति प्रदान की गई। इस नीति को सामान्य पात्रता परीक्षा के माध्यम से ग्रुप सी और डी पदों पर भर्ती के लिए नीति (संशोधन) नियम, 2024 कहा जाएगा।
— DPR Haryana (@DiprHaryana) December 29, 2024
10 गुना उम्मीदवारों को किया जाएगा शॉर्टलिस्ट
मीटिंग खत्म होने के बाद मीडिया कर्मियों से बात करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि CET में संशोधन किया गया है. अब विज्ञापित पदों के 10 गुना उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि इस पॉलिसी को सामान्य पात्रता परीक्षा (CET) के जरिये ग्रुप सी और डी पदों पर भर्ती के लिए नीति (संशोधन) नियम 2024 कहा जाएगा.
उन्होंने कहा कि संशोधनों के अनुसार, हरियाणा के मूल (बोना- फाइड) निवासियों के लिए दिए गए सामाजिक आर्थिक मानदंडों के पांच प्रतिशत वेटेज को हटा दिया गया है. ये संशोधन पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्देशों के बाद किए गए हैं.
CET में शामिल नहीं होंगे ये पद
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सरकारी विभागों या किसी बोर्ड, निगम, वैधानिक निकाय या राज्य सरकार के स्वामित्व वाली और नियंत्रित किसी अन्य एजेंसी में, राज्य अधिनियम द्वारा या उसके तहत स्थापित किसी विश्वविद्यालय में पुलिस सर्विस, जेल, गृह रक्षक समेत ग्रुप सी और ग्रुप डी के पदों पर भर्ती के लिए सामान्य पात्रता परीक्षा नीति, (संशोधन) नियम 2024 लागू रहेगी. शिक्षण पद, भूतपूर्व अग्निवीर और ग्रुप डी के वे पद शामिल नहीं होंगे, जिनके लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता हरियाणा ग्रुप डी कर्मचारी (भर्ती और सेवा की शर्तें) अधिनियम 2018 (2018 का 5) के तहत 10वीं से कम है.
