हरियाणा में ग्रुप सी और डी की नौकरी लिए संशोधित पॉलिसी जारी, अब इतने प्रतिशत अंक लेने पर ही मिलेगी नौकरी

पंचकूला । हरियाणा सरकार ने संयुक्त प्रवेश परीक्षा (सीईटी) के लिए संशोधित पॉलिसी की सूचना जारी कर दी है. ग्रुप सी के पदों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12 वीं और ग्रुप डी के लिए 10 वीं होनी चाहिए. इसके अलावा दसवीं या उच्च शिक्षा में एक विषय हिंदी या संस्कृत का होना जरूरी है.

HSSC

अब आवेदकों को ग्रुप सी और डी के पदों पर नौकरी तभी मिलेगी, जब आवेदक ने संयुक्त प्रवेश परीक्षा (सीईटी) पास कर ली हो. इतना ही नहीं, सामान्य वर्ग के आवेदकों को संयुक्त प्रवेश परीक्षा में न्यूनतम 50 प्रतिशत और अनुसूचित जाति (एससी), पिछड़ा वर्ग (बीसी), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) सहित अन्य आरक्षित वर्गों के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 40 प्रतशित अंक लेने अनिवार्य होंगे. इससे कम अंक आने पर दोबारा से परीक्षा देनी पड़ेगी.

हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) के चैयरमेन भोपाल सिंह खदरी ने बताया कि सीईटी की लिखित परीक्षा में अधिकतम अंक 95 होंगे. पांच अंक सामाजिक- आर्थिक मानदंड के होंगे. इस तरह परीक्षा में किसी आवेदक के 70 नंबर आते हैं और 5 सामाजिक अंक मिलते हैं तो उसका सीईटी स्कोर 75 होगा. उन्होंने बताया कि सामाजिक-आर्थिक मानदंड के अंक उन्हीं आवेदकों को मिलेंगे, जिनकी वार्षिक आय एक लाख 80 हजार रुपये से कम है.

एचएसएससी चैयरमेन ने बताया कि जिस फैमिली का कोई मेम्बर सरकारी नौकरी पर नहीं हैं तो उन्हें भी पांच अंक का लाभ दिया जाएगा. इसी तरह हरियाणा मूल के विमुक्त जाति और टपरीवास से संबंधित आवेदकों को पांच अंक दिए जाएंगे. इसके अलावा हरियाणा निवासी विधवा महिलाओं और जिन आवेदकों के पिता की मौत 15 साल के होने से पहले हो गई हो तो उन्हें सामाजिक-आर्थिक मानदंड के तहत पांच अंक मिलेंगे.

अनुभव के मिलेंगे अधिकतम 4 अंक

अगर किसी आवेदक के पास कही पर भी सरकारी महकमे में काम करने का अनुभव है, तो उसे हर छह महीने के लिए आधा प्रतिशत अंक मिलेगा. अधिकतम 8 वर्षों के अनुभव के अंक मिलेंगे. यानि कच्चे कर्मचारियों को अधिकतम चार प्रतिशत अंक अनुभव के आधार पर मिलेंगे.

अगर कोई उम्मीदवार सामाजिक-आर्थिक मानदंड के सभी मानदंडों के नंबरों का पात्र हो तो भी सीईटी के लिए अधिकतम पांच प्रतिशत और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा में अधिकतम ढाई प्रतिशत अंक ही मिलेंगे. इसके अलावा टीचरों की भर्ती के लिए सीईटी लागू नहीं होगा. उनके लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करना अनिवार्य किया गया है.

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