चंडीगढ़ | हरियाणा में 28 फरवरी तक तीन नए कानूनों को लागू किया जाना है. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हरियाणा सरकार (Haryana Govt) को तीन नये कानूनों को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए एक माडल के रूप में विकसित करने का लक्ष्य प्रदान किया है. इसके तहत, जिलों में पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षण देने की प्रक्रिया लगभग पूरी होने वाली है. नए कानून लागू होने के बाद किसी भी अपराध में पीड़ित का अधिकार व सुविधाएं और अपराध व अपराधियों के खिलाफ पुलिस की शक्तियां बढ़ जाएंगी.
नये कानून से न्याय प्रणाली सुदृढ़ बनेगी और लोगों को त्वरित न्याय मिलेगा. तीन नये कानूनों को लागू करने के लिए सभी प्रकार के संसाधन हरियाणा पुलिस के पास उपलब्ध हैं और भविष्य में आवश्यकता अनुसार अधिक संसाधन उपलब्ध करवाए जाएंगे.
देश का पहला शहर बना चंडीगढ़
नए कानून में केस दर्ज करने, मामले की जांच रिपोर्ट पेश करने, कोर्ट में सुनवाई और फैसले की अवधि तय होने से पीड़ितों को पहले की अपेक्षा जल्द न्याय भी मिलेगा. हरियाणा और पंजाब की संयुक्त राजधानी चंडीगढ़ तीनों नए कानून, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को 100 फीसदी लागू करने वाला देश का पहला शहर बन चुका है.
3 नए कानूनों के तहत जनता को अधिकार
- नागरिक किसी भी पुलिस थाने में जीरो एफआईआर दर्ज करा सकेंगे, चाहे उस थाने का अधिकार क्षेत्र कुछ भी हो.
- जीरो एफआईआर को क्षेत्राधिकार वाले पुलिस स्टेशन को अपराध पंजीकरण के बाद 15 दिनों के भीतर भेजा जाना अनिवार्य होगा.
- जिरह, अपील सहित पूरी सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की जाएगी.
- यौन अपराधों के पीड़ितों के बयान दर्ज करते समय वीडियोग्राफी अनिवार्य होगी.
- तलाशी और जब्ती के दौरान वीडियोग्राफी अनिवार्य होगी.
- अपराध में शामिल होने पर जब्त किए वाहनों की वीडियोग्राफी अनिवार्य होगी.
