हरियाणा के 72 हजार कर्मचारियों को बड़ी राहत, सरकार ने ग्रेच्युटी राशि बढ़ाकर की 25 लाख

चंडीगढ़ | हरियाणा सरकार (Haryana Govt) ने सरकारी कर्मचारियों और न्यायिक अधिकारियों के लिए एक अहम और राहत भरा फैसला लिया है. अब प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को मृत्यु या सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाली ग्रेच्युटी राशि की सीमा में 25% की बढ़ोतरी की गई है. मुख्यमंत्री सैनी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस निर्णय को मंजूरी प्रदान कर दी गई.

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जारी हुआ गजट नोटिफिकेशन

मुख्यमंत्री नायब सैनी द्वारा इस फैसले को पहले ही मंजूरी दे दी गई थी और अब इसका गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है. यह निर्णय कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है. बता दें कि इस फैंसले से राज्य के विभिन्न विभागों में कार्यरत लगभग 72,000 नियमित कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा.

अब मिलेगा 25 लाख रुपये का लाभ

अब से पहले प्रदेश में मृत्यु और सेवानिवृत्ति पर ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 20 लाख रुपये थी, जिसे बढ़ाकर अब 25 लाख रुपये कर दिया गया है. इसी साल से यह संशोधित नियम लागू होगा और सभी सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के समय यह बढ़ी हुई राशि मिलेगी.

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किन्हें और कब मिलती है ग्रेच्युटी

कर्मचारियों को उनके सेवा काल के समापन पर ग्रेच्युटी प्रदान की जाती है. इसके अलावा, सड़क दुर्घटना में मृत्यु या गंभीर स्थिति में कर्मचारी के परिवार को आर्थिक सहायता के रूप में इस राशि का भुगतान किया जाता है. वहीं, यदि कोई कर्मचारी अपने पद से इस्तीफा देता है. उसने कम- से- कम 5 साल तक सेवा की है, तो उसे भी ग्रेच्युटी का लाभ मिलता है. ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 के तहत इसे लागू किया गया है.

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Nisha Tanwar
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