हरियाणा में पुलिस भर्ती के नियम बदले, अब केवल इन्ही उम्मीदवारों को मिलेंगे अतिरिक्त अंक; इस तरह होगा सिलेक्शन

चंडीगढ़ | हरियाणा में 5,000 पुरुष और 1,000 महिला सिपाहियों की भर्ती की जाएगी. इस बारे में डीजीपी ने मुख्यमंत्री को मांग पत्र भी भेजा था. इस मांग पत्र को नियमों का हवाला देकर बीच में रोक दिया गया. फिलहाल, इससे जुड़ी एक अपडेट सामने आ रही है. मिल रही खबरों के अनुसार, जल्द ही पुलिस में भर्ती के लिए विज्ञापन जारी हो सकता है.

POLICE

CM ने लगाई नए ड्राफ्ट पर अपनी मुहर

पुलिस नियमों में संशोधन के बाद जो नया ड्राफ्ट तैयार किया गया था. उसके लिए मुख्य सचिव ने हामी भर दी थी. अब सीएम मनोहर लाल खट्टर ने भी इस पर अपनी मुहर लगा दी है. अभी फाइल को वित्त विभाग के पास भेजा गया है. जैसे ही वित्त विभाग इस फाइल पर अपनी अनुमति देता है. पुलिस भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा. नए नियमों के अनुसार, अब उम्मीदवारों को उच्च शिक्षा के अंक ना देकर शारीरिक क्षमता के अंक दिए जाएंगे जो अभ्यर्थी 6 फुट से लंबा है और निर्धारित समय से पहले दौड़ पूरी करता है तो उन्हें अतिरिक्त 2- 2 अंक प्रदान किए जाएंगे.

पहले इस प्रकार होती थी भर्ती

जैसे ही पदों के लिए विज्ञापन जारी होगा सीईटी पास उम्मीदवार इन पदों के लिए आवेदन कर पाएंगे. पहले की पुलिस भर्ती प्रक्रिया में सबसे पहले लिखित परीक्षा ली जाती थी. उसके बाद, PMT और PST होता था. इस कारण जो उम्मीदवार पुलिस के लिए शारीरिक योग्यता भी पूरी नहीं करते वह भी परीक्षा पास कर लेते थे. बैचलर डिग्री के लिए 4 और मास्टर डिग्री के लिए 7 अतिरिक्त अंक दिए जाते थे तथा आर्थिक सामाजिक के आधार पर 10 अंक मिलते थे.

अब इस प्रकार होगा सिलेक्शन

बदले गए नियमों के अनुसार, सबसे पहले पदों के साथ गुना उम्मीदवारों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा. फिजिकल में पास होने वाले उम्मीदवार लिखित परीक्षा देंगे. इसके बाद, फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट होगा. उम्मीदवारों को आर्थिक सामाजिक मानदंड के ढाई अंकों से ही संतोष करना होगा जबकि ढाई अंक एनसीसी सर्टिफिकेट के लिए दिए जाएंगे. उच्च शिक्षा के लिए अंक न देकर कद और समय से पहले दौड़ के लिए अतिरिक्त अंक दिए जाएंगे.

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