चिराग योजना के तहत सरकार ने किया बड़ा बदलाव, अब इतनी आय सीमा वाले अभिभावक कर पाएंगे आवेदन

चंडीगढ़ | हरियाणा सरकार की तरफ से गरीब परिवारों के बच्चों के लिए चिराग योजना चलाई गई है. इस स्कीम के तहत गरीब परिवारों के बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ सकते हैं. सरकार की  महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री हरियाणा समान शिक्षा राहत, सहायता एवं अनुदान (चिराग) योजना में फिलहाल बड़ा बदलाव किया गया है.

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चिराग योजना के तहत घटी आय सीमा

शिक्षा विभाग की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक, अब इस योजना के तहत दाखिले के लिए अभिभावकों की वार्षिक आय सीमा को घटाकर 08 लाख रुपये से सीधे 1.80 लाख रुपये कर दिया गया है. ऐसे में अभिभावकों को बड़ा झटका लगा है. सरकार के इस फैसले से स्कूल संचालक भी परेशान हैं. जारी निर्देशों में साफ बताया गया है कि शैक्षणिक सत्र 2026- 27 के लिए दाखिला प्रक्रिया नए नियमों के मुताबिक ही लागू होगी. शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और मौलिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया हैं कि वे नए नियमों के अनुसार ही चिराग योजना के तहत एडमिशन प्रक्रिया सुनिश्चित करें.

फैमिली आईडी अनिवार्य

पहले इस योजना का लाभ उन छात्रों को दिया जाता था, जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय 08 लाख रुपये तक थी. अब इस सीमा को कम करके 1.80 लाख रुपये किया गया है. सरकार द्वारा साफ किया गया है कि दाखिले के लिए फैमिली आईडी (परिवार पहचान पत्र) होना अनिवार्य होगा. इसी आईडी के आधार पर परिवार की वार्षिक आय का वेरिफिकेशन किया जाएगा. पीपीपी आईडी के बिना किसी भी स्टूडेंट कों योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा.

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नए नियम लागू

निजी मान्यता प्राप्त स्कूलों में पढ़ने के इच्छुक वे छात्र जिनके परिवार की वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये या उससे कम है और जिनकी आय पीपीपी आईडी में सत्यापित है उन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा. इस बदलाव से वे अभिभावक भी प्रभावित होंगे, जिन्होंने पहले 08 लाख आय सीमा के तहत आवेदन किया था. जारी आदेश में पुराने नियम को वापस लेते हुए नए नियम लागू किए गए है. ऐसे में कई परिवार योजना के लाभ से बाहर हो सकते है.

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Deepika Bhardwaj
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मेरा नाम दीपिका भारद्वाज है. पिछले साढ़े 5 साल से Haryana E Khabar वेबसाइट पर राइटर का काम कर रही हूँ. मैं यहाँ हरियाणा व दिल्ली में निकली सरकारी और प्राइवेट नौकरी से जुड़ी जानकारी साझा कर रही हूँ.