हरियाणा के खिलाड़ियों के लिए बड़ी खुशखबरी, सरकार ने SGC नियमों में किया बदलाव

चंडीगढ़ | हरियाणा सरकार के खेल एवं युवा कार्यक्रम विभाग ने खिलाड़ियों के लिए स्पोर्ट्स ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट (SGC) से जुड़े नियमों में अहम बदलाव किया है. शुक्रवार को जारी गजट नोटिफिकेशन के अनुसार, राज्य स्तरीय तीन प्रमुख खेल प्रतियोगितियों को दोबारा स्पोर्ट्स ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट के लिए मान्यता प्राप्त प्रतियोगितियों की सूची में शामिल किया गया है. सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह संशोधन 1 नवंबर 2025 से प्रभावी माना जाएगा. सरकार ने 25 मई 2018 की अधिसूचना और 15 नवंबर 2018 के संशोधित नियमों में आंशिक संशोधन करते हुए कैटेगरी- 13 को नया स्वरूप दिया है.

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नई अधिसूचना के अनुसार, हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन या हरियाणा खेल विभाग द्वारा आयोजित ‘हरियाणा स्टेट गेम्स’ को स्पोर्ट्स ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट के लिए मान्यता दी गई है. राष्ट्रीय खेल महासंघ से मान्यता प्राप्त हरियाणा खेल संघों द्वारा आयोजित ‘हरियाणा स्टेट चैंपियनशिप’ में खिलाड़ियों के प्रदर्शन को भी इस प्रमाण पत्र के लिए मान्य माना जाएगा.

हरियाणा के खिलाड़ियों के लिए खुशखबरी

सरकार ने खेल विभाग हरियाणा की ओर से आयोजित ‘हरियाणा स्टेट महिला खेल महाकुंभ’ और ‘हरियाणा स्टेट ग्रामीण एवं पंचायत खेल’ को भी इस सूची में शामिल किया है. अब इन निर्धारित प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेकर अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को ही स्पोर्ट्स ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा. केवल उन्हीं खेलों को इस व्यवस्था के तहत मान्यता मिलेगी, जिन्हें अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक चार्टर, भारतीय ओलंपिक संघ (IOA) या संबंधित अंतरराष्ट्रीय खेल निकाय से मान्यता प्राप्त है.

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SGC नियमों में बदलाव

स्पोर्ट्स ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट का उपयोग हरियाणा सरकार में स्पोर्ट्स कोटा के तहत सरकारी नौकरियों, भर्ती प्रक्रियाओं और अन्य निर्धारित लाभों के लिए किया जाता है. ऐसे में नए संशोधन से राज्य स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को प्रमाण पत्र प्राप्त करने में आसानी होगी और उन्हें भविष्य में सरकारी सेवाओं व अन्य अवसरों का लाभ लेने में सुविधा मिलेगी.

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Sanjukta Pandit
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मेरा नाम संयुक्ता पंडित है. मै हरियाणा ई खबर में बतौर एडिटर के पोस्ट पर लगभग 4 सालों से काम रही हूँ. मेरी हमेशा कोशिश रहती है आप लोगो तक ब्रेकिंग न्यूज़ जल्द से जल्द अपडेट करूं और न्यूज़ में कोई व्याकरण की गलती न हो.