हरियाणा: खेतों में सोलर पंप लगाने के लिए आवेदन शुरू, इस बार बदला यह नियम

चंडीगढ़ | हरियाणा सरकार ने किसानों को प्रधानमंत्री कुसुम योजना का लाभ देने और उनके खेतों में सौर पंप स्थापित करने के लिए प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान अभियान के तहत आवेदन आमंत्रित किए हैं. विभाग के प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि किसानों को अपने खेतों में ड्रिप सिंचाई, सोलर पंप एवं नवीनतम तकनीक का उपयोग कर सोलर पंप लगाना चाहिए.

Solar Tube Well haryana

इन सोलर पंपों के संबंध में किए जा सकते हैं आवेदन

कुसुम योजना के तहत, किसान 75 फीसदी सब्सिडी राशि पर 3 एचपी और 10 एचपी के सोलर पंप के लिए आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए बिजली आधारित कनेक्शन के मौजूदा किसान आवेदकों को सौर ऊर्जा पंप के कनेक्शन में प्राथमिकता दी जाएगी. बशर्ते उन्हें अपना मौजूदा बिजली कनेक्शन सरेंडर करना होगा.

प्रवक्ता ने बताया कि इस वर्ष लक्षित लाभार्थियों का चयन परिवार की वार्षिक आय और भूमि जोत के आधार पर किया जाएगा. चयनित लाभार्थी का मूल्य निर्धारित करने के बाद आवेदक पीएमकुसुम पोर्टल पर जाकर सरकार द्वारा सूचीबद्ध कंपनी का चयन कर लाभार्थी अंश जमा कर सकता है. जिसकी सूचना पंजीकृत मोबाइल नंबर पर प्राप्त होगी.

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इस वेबसाइट से करें आवेदन

हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण के सर्वे के अनुसार, जिन गांवों में भूजल स्तर 100 फीट से नीचे चला गया है. उन्हें भूमिगत पाइपलाइन या सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली लगाना अनिवार्य होगा. इस योजना का लाभ लेने के लिए किसान विभाग की वेबसाइट http://haredadotgov.in और संबंधित जिले के अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय पर जाकर विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं.

इन दस्तावेजों की है जरूरत

किसानों को कृषि भूमि की जमाबंदी, फर्द, परिवार पहचान पत्र लगाना होगा. आवेदक के परिवार के नाम पर सोलर कनेक्शन, बिजली आधारित पंप नहीं होना चाहिए. इच्छुक किसानों को अपने खेत के आकार, जल स्तर और पानी की आवश्यकता के अनुसार पंप के प्रकार का चयन करना चाहिए. किसान को अपने खेत में सिर्फ बोर कराना होगा, पंप का बाकी काम फर्म करेगी.

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