चंडीगढ़ | हरियाणा सरकार की तरफ से शिक्षित युवाओं के लिए एक बड़ी पहल की गई है. शिक्षित युवाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए सरकार ने नया कदम उठाया है. इसके लिए सरकार ने सक्षम युवा योजना शुरू की है. सरकार की इस योजना के तहत युवाओं को पंजीकृत युवाओं को बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जाता है. युवाओं को सरकारी विभागों, बोर्ड- निगमों में 100 घंटे काम करने पर 6 हजार रुपए मानदेय प्रदान किया जाता है.

योजना के लिए पात्रता
यह स्कीम हरियाणा के स्थायी निवासियों के लिए लाई गई है. योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक का 12वीं, ग्रेजुएट या पोस्ट-ग्रेजुएट होना जरूरी है और वह बेरोजगार हो तभी उसे योजना का लाभ मिलेगा. इस स्कीम के लिए आवेदक की आयु 18 से 35 वर्ष होनी चाहिए. परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को रोजगार कार्यालय में पंजीकरण करवाना अनिवार्य है. किसी सरकारी, प्राइवेट नौकरी या नियमित आय में होने पर योजना का लाभ नहीं मिलता है.
इस प्रकार मिलेगी राशि
आवेदकों को योग्यता के आधार पर मासिक भत्ता मिलता है. 12वीं पास को 1200 रुपए, ग्रेजुएट को 2000 रुपए और पोस्ट ग्रेजुएट को 3500 रुपए प्रति माह भत्ता दिया जाता है. विभिन्न विभागों में 100 घंटे काम करने पर 6 हजार रुपए मानदेय दिया जाता है. विभागों में काम का अनुभव नौकरी/ प्लेसमेंट में सहायक होता है. राशि का भुगतान डीबीटी के माध्यम से सीधे बैंक अकाउंट में किया जाता है.
इस तरह करें आवेदन
- योजना में आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले Employment Exchange पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा.
- अब उसी लॉग-इन से Saksham Yuva सेक्शन में जाकर आवेदन फॉर्म भरना होगा.
- इसके बाद, जरूरी दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, निवास प्रमाण- पत्र, शैक्षणिक प्रमाण- पत्र, आय प्रमाण- पत्र, बैंक विवरण आदि अपलोड करने होंगे.
- अंत में आवेदन सबमिट होने के बाद ऑनलाइन/ संस्थान स्तर पर वेरिफिकेशन किया जाता है.
- सब कुछ वेरीफाई होने के बाद आपको योजना का लाभ दिया जाएगा.