चंडीगढ़ | हरियाणा में दिव्यांग बच्चों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है. बता दें कि प्रदेश सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा ऐसे बच्चों को हर महीने आर्थिक मदद देने के उद्देश्य से एक योजना की शुरुआत की हैं ताकि वे सम्मानपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सकें.

हरियाणा में हर महीने मिलेगी आर्थिक सहायता राशि
राज्य सरकार द्वारा 18 साल आयु तक स्कूल न जाने वाले दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष सहायता योजना चलाई हैं. इस सहायता योजना के तहत, पात्र बच्चों को हर महीने 2,400 रुपए की आर्थिक सहायता राशि का लाभ दिया जा रहा है. सिरसा जिले की बात करें तो यहां 615 बच्चे इस योजना का लाभ उठा रहे हैं.
इन्हें मिलेगा योजना का लाभ
इस योजना का लाभ केवल उन्हीं दिव्यांग बच्चों को मिलेगा, जिनकी आयु 0- 18 वर्ष के बीच होगी. सिविल सर्जन द्वारा मंदबुद्धि प्रमाण- पत्र जारी किया गया हो तथा उसका IQ 50 से कम दर्ज किया गया हो. बच्चा किसी भी स्कूल में नहीं जाता हो. इस योजना का लाभ उठाने के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म को पूरी तरह से भरकर सभी सत्यापित दस्तावेजों के साथ जिला कार्यालय में जमा करवाना होता है.
आवेदन के बाद पात्र बच्चे की वित्तीय सहायता राशि को मंजूरी प्रदान कर दी जाएगी. आवेदनकर्ता को राशनकार्ड, सिविल सर्जन द्वारा जारी प्रमाणपत्र, हलफिया बयान, आयु प्रमाणपत्र, बैंक अकाउंट, फैमिली आईडी और आधार कार्ड आदि दस्तावेज संलग्न करने होंगे. सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि इस आर्थिक सहायता राशि से दिव्यांग बच्चे किसी दूसरे पर आर्थिक बोझ नहीं बनेंगे.