हरियाणा में पंचायत चुनावों के लिए लंबा हुआ इंतजार, जानें अब क्या है नई तारीख

चंडीगढ़ ।  हरियाणा में पंचायत चुनावों की बाट जोह रहे उम्मीदवारों की उम्मीदों को एक बार फिर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट से झटका लगा है. पंचायत चुनाव लड़ने का सपना देख रहे लोगों का इंतजार और बढ़ गया है. पंचायत चुनावों को लेकर 29 मार्च को हाईकोर्ट में सुनवाई होनी थी लेकिन मंगलवार को हरियाणा के पंचायत चुनाव में आरक्षण के प्रविधान के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई, हाईकोर्ट में अवकाश के बाद 17 अप्रैल के बाद करने का आदेश देते हुए सुनवाई स्थगित कर दी.

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इस मामले में हरियाणा सरकार ने हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल कर पंचायत चुनाव के लिए हाईकोर्ट से परमिशन मांग रखी है. सरकार की ओर से दायर इस अर्जी में कहा गया है कि पिछले साल 23 फरवरी को ही पंचायतों का कार्यकाल समाप्त हो चुका है, इसलिए जल्द ही पंचायत चुनाव कराने की इजाजत दी जाए.

बता दें कि पंचायती राज एक्ट के दूसरे संशोधन के कुछ प्रविधान के खिलाफ 13 याचिकाएं कोर्ट में दाखिल कर इसे चुनौती दी गई है. इस मामले को लेकर कल यानि 29 मार्च को कोर्ट में कोई सुनवाई नहीं हुई और ना ही इसमें कोई तारीख दी गई. अब आगे कब सुनवाई होगी, इसको लेकर भी कोई निर्णय नहीं लिया गया है.

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के जजों ने इस मामले लेकर बताया कि अब बैशाखी की छुट्टियों (11से 17 अप्रैल) के बाद ही सुनवाई करेंगे. इससे पहले इस मामले पर सुनवाई संभव नहीं है. हाईकोर्ट की इस टिप्पणी के बाद ग्रामीणों की उम्मीदों को भी झटका पहुंचा है जो लंबे समय से अपने-अपने गांवों के लिए नया सरपंच प्रतिनिधि चुनने का इंतजार कर रहे हैं ताकि ग्रामीण विकास की रफ्तार तेज हो सकें.

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