हरियाणा में अब 30 हजार तक की 75% निजी नौकरियां स्थानीय निवासियों के लिए होगी रिजर्व, जानिए पूरी सूचना

चंडीगढ़ | हरियाणा सरकार ने निजी नौकरियों में स्थानीय योग्य युवाओं को 75% आरक्षण देने के कानून में परिवर्तन किया है. प्रदेश के युवाओं को अब 30 हजार रूपए तक की निजी नौकरी में 75% आरक्षण दिया जाएगा. आरक्षण के मूल्य की सीमा पहले 50 हजार रुपए रखी गई थी. लेकिन सरकार ने इसमें बदलाव करके इसकी सीमा 30 हजार रूपए कर दी हैं.

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‘हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवारों का रोजगार अधिनियम’ यह नियम दो मार्च को विधानसभा द्वारा पारित किया गया था. राज्यपाल ने इसे अनुमोदित भी कर दिया था. लेकिन बाद में निजी क्षेत्र के उद्यमियों द्वारा इस पर आपत्ति दर्ज कराई गई थी. जिसके बाद सरकार ने उद्योग जगत पर विपरीत असर को देख कानून में बदलाव करने का बड़ा फैसला लिया है. इसके तहत मासिक वेतन या मजदूरी की ऊपरी सीमा को 50 हजार से घटाकर 30 हजार रुपए कर दिया गया है. यह अधिनियम निजी क्षेत्र की सभी कंपनियों, सोसायटी ओं, ट्रस्ट, लिमिटेड लायबिलिटी, पार्टनरशिप फॉर्म आदि में प्रदेश के स्थानीय निवासियों को 75% आरक्षण दिलवाने के लिए बनाया गया है. इसका उद्देश्य स्थानीय निवासियों को रोजगार प्राप्त करवाना है.

जानिए कब से प्रभावी माना जाएगा संशोधित कानून

हरियाणा सरकार ने 2 मार्च को इस कानून को विधानसभा में पारित कर दिया था. उद्यमियों के दबाव के बाद इसमें बदलाव किया गया है. संशोधित कानून अगले साल 15 जनवरी से प्रभावी माना जाएगा. संशोधित कानून में सरकार ने वेतन स्लैब को 50 रुपए से घटाकर 30 हजार रुपए करने का प्रमुख फैसला लिया है. संशोधित कानून को अगले साल से प्रभावी माना जाएगा.

इस नए कानून के तहत सभी नियोक्ताओं को श्रम विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपने कर्मचारियों को रजिस्टर्ड करना अनिवार्य होगा. जिसके फलस्वरूप यह जानकारी प्राप्त हो सकेगी कि किस नीजी नौकरी में कितनी वैकेंसी खाली है. सभी नई भर्तियों में ऐसे पदों के लिए, जहां पर मासिक वेतन या मजदूरी ₹30000 से अधिक नहीं है. प्रदेश के स्थानीय नेताओं को 75% आरक्षण देना होगा. इस नियम का उल्लंघन करना एक दंडनीय अपराध है.

जाने क्या बोले हरियाणा के उपमुख्यमंत्री

जेजेपी प्रमुख में हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का कहना है. उन्होंने वादा किया था कि निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों को 75% रोजगार सुनिश्चित करने का निर्णय लिया जाएगा. इसे हमने पूरा कर दिया है. दुष्यंत चौटाला ने यह भी बताया कि अधिनियम को बनाने से पहले मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में औद्योगिक समूह और धनिया और अनेक तारों के साथ कई बैठक की गई थी. उनके सुझावों को ध्यान में रखा गया है. अब निजी रोजगारो में स्थानीय उम्मीदवारों के लिए 75% आरक्षण सुनिश्चित किया जाएगा.

जानिए मनोहर लाल खट्टर ने क्या कहा

सीएम मनोहर लाल का कहना है कि यह एक प्रमुख कदम है. जिससे प्रदेश के हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा. उन्होंने बताया कि सरकारी नौकरी में मेरिट पर स्थानीय युवाओं को छूट दी जा रही है. वहीं दूसरी ओर निजी नौकरियों में प्रदेश के युवाओं को 75% आरक्षण दिलवाना एक बड़ी उपलब्धि से कम नहीं है. मुख्यमंत्री ने प्रदेश सरकार का उद्देश्य बताते हुए कहा कि 2024 तक हरियाणा को बेरोजगारी मुक्त करना तथा रोजगार युक्त बनाना है. जिसके कारण हरियाणा सरकार प्रदेशवासियों के लिए निजी नौकरियों में 75% आरक्षण देने के कानून को लागू कर रही है.

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