चंडीगढ़ | हरियाणा में अनुसूचित जाति वर्ग के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है. सूबे की नायब सैनी सरकार ने इस वर्ग के युवाओं को स्वरोजगार और आर्थिक आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है. हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम ने सूक्ष्म वित्त योजना के तहत पात्र युवाओं को 1 लाख रुपये तक का लोन और टर्म लोन योजना के तहत 2 लाख रुपये तक का लोन देने की घोषणा की है.
21 अगस्त तक करें आवेदन
प्रदेश सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि इस योजना का उद्देश्य आय उपार्जन और स्वयं के रोजगार को प्रोत्साहित करना है. योजना के तहत, आवेदन की लास्ट डेट 21 अगस्त रहेगी. राज्य सरकार की इस पहल का मकसद सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित समुदायों को मुख्यधारा में लाना और उद्यमिता के अवसरों से जोड़ना है.
यह योजना उन युवाओं के लिए सुनहरा अवसर है, जो अपना छोटा व्यवसाय शुरू करने या उसे विस्तार देने की योजना बना रहे हैं, परंतु वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण पीछे रह जाते हैं.
आवेदन के लिए पात्रता मानदंड
- आवेदनकर्ता की आयु 18- 45 साल के बीच होनी चाहिए और वह अनुसूचित जाति वर्ग से ताल्लुक रखता हो.
- सालाना आमदनी 3 लाख रुपए से कम होनी चाहिए.
- इच्छुक उम्मीदवार अपना आवेदन hscfdc.org.in पर ऑनलाइन कर सकते हैं या पंचकूला स्थित निगम कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर सकते हैं.
जरूरी दस्तावेज
- आधार कार्ड, पैन कार्ड
- जाति प्रमाणपत्र, परिवार पहचान पत्र
- बैंक पासबुक की फोटोकॉपी
- रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर
- 2 पासपोर्ट साइज फोटो
