चंडीगढ़ | हरियाणा में महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक सम्मान देने के उद्देश्य से शुरू की गई दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना को धरातल पर उतारने की कवायद शुरू हो गई है. सीएम नायब सैनी 25 सितंबर को इस योजना से जुड़ी मोबाइल ऐप्लिकेशन लांच करेंगे. इस योजना के तहत, आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए की आर्थिक सहायता राशि का लाभ दिया जाएगा.
इन्हें मिलेगा योजना का लाभ
- इस योजना के तहत लाभ उठाने वाली महिला की आयु 23 साल और कम से कम 15 साल से हरियाणा की निवासी हो.
- परिवार की वार्षिक आय 1 लाख रुपए तक होनी चाहिए.
- Third और Fourth स्टेज की कैंसर पीड़ित महिलाएं, दुर्लभ बीमारियों से ग्रसित महिलाएं, हीमोफीलिया, थैलेसिमिया और सिकल सेल एनीमिया से पीड़ित महिलाएं जो पहले से किसी सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ ले रही हैं, वे भी इस योजना के लिए पात्र होगी.
इन दस्तावेजों की होगी जरूरत
लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ लेने के लिए महिला के पास हरियाणा का स्थायी निवासी प्रमाण- पत्र होना चाहिए. मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक होना जरूरी है. परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड और अगर महिला विवाहित है, तो ससुराल के सभी सदस्यों के आधार कार्ड भी लगाने होंगे.
बिजली बिल का कनेक्शन नंबर, हरियाणा कौशल रोजगार निगम (HKRN) रजिस्ट्रेशन नंबर, महिला और परिवार के सभी सदस्यों के नाम पर दर्ज वाहनों का विवरण और महिला के नाम पर रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट का विवरण भी देना होगा. पहले से किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा योजना या भत्ते का लाभ उठा रही महिलाओं को लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ नहीं मिलेगा.
