चंडीगढ़ पुलिस कर्मियों को बड़ी राहत, नए प्रमोशन नियम लागू

चंडीगढ़ | राजधानी की चंडीगढ़ पुलिस में लंबे समय से एक ही पद पर कार्यरत जवानों के लिए पदोन्नति की राह आसान हो गई है. प्रशासन के गृह विभाग ने हेड कांस्टेबल (एक्जिक्यूटिव) पद के लिए नए भर्ती एवं पदोन्नति नियमों को अंतिम रूप देकर अधिसूचित कर दिया है. प्रशासक गुलाब चंद्र कटारिया की मंजूरी के बाद जारी किए गए ये नियम मंगलवार से प्रभावी हो गए हैं.

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नए नियमों को चंडीगढ़ ग्रुप- सी नॉन- गेजेटेड नॉन- मिनिस्ट्रियल हेड कांस्टेबल रूल्स- 2026 नाम दिया गया है. इनके लागू होने के बाद विभाग में प्रमोशन के आधार पर 1406 पद भरे जाएंगे. लंबे समय से पदोन्नति का इंतजार कर रहे पुलिस कर्मियों के लिए यह फैसला बड़ी राहत माना जा रहा है.

ICT स्किल कोर्स पास करना अनिवार्य

नियमों के तहत, हेड कांस्टेबल पद पर प्रमोशन के लिए कुछ महत्वपूर्ण शर्तें निर्धारित की गई हैं. इनमें सबसे प्रमुख शर्त सेवा अवधि से जुड़ी है. अब केवल वही कांस्टेबल पदोन्नति के पात्र होंगे जिन्होंने विभाग में कम से कम 8 साल की नियमित सेवा पूरी कर ली हो. इसके अलावा, कंप्यूटर ज्ञान को भी पदोन्नति से जोड़ दिया गया है. नए नियमों के अनुसार, हेड कांस्टेबल बनने के लिए आईसीटी स्किल कोर्स पास करना अनिवार्य होगा.

भर्ती नियमों में विवाह संबंधी प्रावधान भी शामिल किए गए हैं. नियमों के अनुसार, यदि किसी व्यक्ति ने अपने जीवित जीवनसाथी के रहते दूसरी शादी की है तो वह नियुक्ति या पदोन्नति के लिए पात्र नहीं माना जाएगा. इसी तरह यदि कोई व्यक्ति ऐसे व्यक्ति से विवाह करता है जिसका जीवनसाथी पहले से जीवित है, तो उसे भी अयोग्य घोषित किया जा सकता है. हालांकि, व्यक्तिगत कानूनों के आधार पर विशेष परिस्थितियों में छूट का प्रावधान रखा गया है.

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20 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण

पदोन्नति प्रक्रिया की निगरानी के लिए विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) गठित की जाएगी. इसकी अध्यक्षता डीजीपी चंडीगढ़ करेंगे. समिति में कार्मिक विभाग, समाज कल्याण विभाग और क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय के प्रतिनिधियों को भी सदस्य बनाया जाएगा. किसी मामले में नियमों में छूट देने की स्थिति में समिति को उसका कारण लिखित रूप में दर्ज करना होगा.

वहीं, प्रशासन ने पुलिस कांस्टेबल की सीधी भर्ती से जुड़े नियमों में भी संशोधन किया है. नए प्रावधानों के तहत भारतीय सशस्त्र बलों में 4 साल की सेवा पूरी कर चुके पूर्व अग्निवीरों को चंडीगढ़ पुलिस की सीधी भर्ती में 20 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण दिया जाएगा. इसके साथ ही, पूर्व अग्निवीरों को भर्ती के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में चार वर्ष की छूट भी मिलेगी. यदि आरक्षित श्रेणी में पर्याप्त योग्य अग्निवीर उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होते हैं तो खाली पद संबंधित श्रेणी के अन्य पात्र उम्मीदवारों से भरे जाएंगे.

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Sanjukta Pandit
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