चंडीगढ़ | हरियाणा सीएम नायब सैनी (Nayab Singh Saini) की अध्यक्षता में 25 मार्च को हुई कैबिनेट मीटिंग में कई बड़े फैसलों पर सरकार ने अपनी मुहर लगाई है. इनमें सबसे बड़ा फैसला कांग्रेस की टिकट पर जुलाना विधानसभा क्षेत्र से विधायक बनी पहलवान विनेश फोगाट से जुड़ा है. कैबिनेट मीटिंग में विनेश फोगाट को सिल्वर मेडलिस्ट जैसे सम्मान के तौर पर 3 च्वाइस दी है.
मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि हरियाणा सरकार ने विनेश फोगाट को लाभ देने की घोषणा की थी. सिल्वर मेडल की नीति के तहत 3 तरह के लाभ मिलते हैं. इनमें कैश, ग्रुप A नौकरी और HSVP से प्लॉट शामिल हैं. विनेश फोगाट अब विधायक हैं, इसलिए इन तीनों विकल्पों में से उनकी च्वाइस क्या है, इसके बारे में उनसे पूछा जाएगा.
पेरिस ओलम्पिक खेलों के फाइनल में पहुंचीं विनेश फोगाट गोल्ड मेडल के लिए खेले जाने वाले मुकाबले से ऐन पहले मात्र 100 ग्राम वजन ज्यादा होने के चलते बाहर हो गई थी. तब हरियाणा सरकार ने घोषणा की थी कि पहलवान विनेश फोगाट को सिल्वर मेडलिस्ट के बराबर मान- सम्मान दिया जाएगा.
नगर निकायों में पदों का वर्गीकरण
कैबिनेट मीटिंग में फैसला लिया गया है कि अब सरकारी विभागों की तर्ज पर नगर निकायों में ग्रुप A, B, C और D के पदों के वर्गीकरण होगा. ग्रुप A और B के बराबर के सभी पद अब हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन (HPSC) के माध्यम से भरे जाएंगे, जबकि ग्रुप C और D के पद हरियणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (HSSC) के माध्यम से भरे जांएगे. इस निर्णय से निकायों के कर्मचारियों को अन्य सरकारी विभागों के कर्मचारियों की तरह अनेक लाभ मिलेंगे, जिनमें पदोन्नति में आरक्षण आदि शामिल हैं.
वन टाइम सेटलमेंट स्कीम को मंजूरी
मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कैबिनेट मीटिंग के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि व्यापारियों से बकाया राशि की वसूली के लिए ‘हरियाणा एकमुश्त निपटान योजना 2025’ के संशोधित प्रारूप को मंजूरी दी गई है. इस योजना को 23 जनवरी को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी दी गई थी, लेकिन हमें हितधारकों के कुछ सुझाव मिले, जिसके बाद उचित संशोधन किए गए हैं.
संशोधन के बाद नई योजना का प्रस्ताव छोटे करदाताओं को लाभ देने के लिए किया गया है. योजना के तहत, 10 लाख रुपए तक के बकाया टैक्स पर एक लाख रुपए की छूट मिलेगी. यह योजना हरियाणा में 180 दिनों तक लागू रहेगी.
आज हरियाणा कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता कर 5 बड़े फैसले लिए हैं:-
1. हरियाणा आत्मनिर्भर कपड़ा नीति 2022-25 की अवधि को 18 दिसंबर, 2026 तक बढ़ा दिया गया है और कैपिंग को हटा दिया है।
2. व्यापारियों से बकाया राशि की वसूली के लिए ‘हरियाणा एकमुश्त निपटान योजना 2025’ के संशोधित प्रारूप… pic.twitter.com/YrrgFiV9EP
— Nayab Saini (@NayabSainiBJP) March 25, 2025
दुग्ध सेस के भुगतान में देरी का ब्याज घटाया
सीएम नायब सैनी ने बताया कि हरियाणा मिल्क प्लांट एसोसिएशन और मिल्क प्लांट मालिकों पर दुग्ध सेस के भुगतान में देरी होने पर 2% चक्रवृद्धि ब्याज प्रति माह की दर से यानि 24% जुर्माना लगता था. उनके अनुरोध को मानते हुए सरकार ने निर्णय लिया है कि अब दुग्ध सेस के भुगतान में देरी होने पर जुर्माने की राशि पर 12% की दर से साधारण ब्याज लगेगा. बैठक में हरियाणा मुर्रा भैंस एवं अन्य दुधारू पशु नस्ल नियम 2002 में संशोधन को मंजूरी दी गई है.
विधि आयोग के सदस्यों का मानदेय बढ़ाया
कैबिनेट मीटिंग में द्वितीय हरियाणा राज्य विधि आयोग के अंशकालिक सदस्यों के मानदेय को 50 हजार रुपए से बढ़ाकर 75 हजार रुपए प्रति माह करने को मंजूरी दी गई है.
खेल के लिए अब ग्रुप A सेवा नियमावली
मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा खेल विभाग ‘ग्रुप A’ सेवा नियम-2025 को मंजूरी दी गई है. वर्तमान में खेल विभाग में उप निदेशक खेल, प्रशासन के 7 पद स्वीकृत हैं. ये सभी पद पदोन्नति कोटे के हैं. 1 दिसंबर 2010 की अधिसूचना के तहत उप निदेशक के पदों को ‘ग्रुप A’ का दर्जा दिया गया है. विभाग में ‘ग्रुप A’ सेवा नियम न होने के कारण विभाग को पदोन्नति के माध्यम से इन पदों को भरने में कठिनाई हो रही है. इसलिए इन पदों के लिए हरियाणा खेल विभाग ‘ग्रुप A’ सेवा नियम, 2025 बनाए गए हैं, जिनके प्रारूप को आज मंजूरी दी गई है.
कपड़ा नीति की बढ़ाई अवधि
मीटिंग में हरियाणा आत्मनिर्भर कपड़ा नीति 2022- 25 की अवधि को 18 दिसंबर 2026 तक बढ़ा दिया गया है. इसके साथ ही, कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी योजना के तहत सेंक्शन किए जाने वाले प्रोजेक्ट की संख्या पर कैपिंग को हटाने का भी फैसला हुआ. सीएम सैनी ने इन फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि इस नीति में पहले यह प्रावधान था कि 86 प्रोजेक्टों को मंजूरी दी जाती थी, लेकिन अब कैबिनेट की मंजूरी के बाद इस सीमा को हटा दिया गया है.
