हरियाणा के स्कूलों में दाखिले को लेकर बदले नियम, अब इस उम्र के बच्चे को मिलेगा पहली कक्षा में एडमिशन

चंडीगढ़ | हरियाणा के प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में अब कक्षा पहली में 6 साल के बच्चे को ही दाखिला मिलेगा. पिछले साल सरकार ने यह आयु सीमा साढ़े 5 साल तय की थी. इस संबंध में स्कूल शिक्षा निदेशालय ने सभी जिलों के शिक्षा अधिकारियों और प्रिंसिपल एवं स्कूल प्रभारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं. इसे नए शैक्षणिक सत्र 2025- 26 के लिए लागू किया जाएगा. नए फैसले के पीछे की वजह राष्ट्रीय शिक्षा नीति- 2020 बताई गई है.

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दाखिले के लिए नए नियम एवं शर्तें

  • 1 अप्रैल 2025 को बच्चे की उम्र 6 साल पूरी होना अनिवार्य होगी.
  • यदि 1 अप्रैल 2025 को आयु 6 साल नहीं है तो 6 महीने की छूट मिलेगी.
  • यह छूट राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के नियम- 10 के तहत दी जाएगी.
  • पहले से पढ़ रहे बच्चों पर नया नियम लागू नहीं होगा.
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इन बच्चों को कम उम्र में भी दाखिला

स्कूल शिक्षा निदेशालय ने स्पष्ट किया है कि जो बच्चे 1 अप्रैल, 2025 को कक्षा पहली में जाने वाले हैं, उनके दाखिले पर रोक नहीं लगाई जाएं. उन्हें आयु सीमा यानि 6 साल उम्र पूरी न होने पर भी कक्षा पहली में दाखिला दिया जाए. उन्हें पूरे एक साल के लिए पीछे न किया जाए.

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Ajay Sehrawat
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मेरा नाम अजय सहरावत है. मीडिया जगत में पिछले 6 साल से काम कर रहा हूँ. बीते साढ़े 5 साल से Haryana E Khabar डिजिटल न्यूज़ वेबसाइट के लिए बतौर कंटेंट राइटर के पद पर काम कर रहा हूँ.