पंजाब यूनिवर्सिटी के हॉस्टल नियम सख्त, स्मोकिंग और अनुशासनहीनता पर लगेगा भारी जुर्माना

चंडीगढ़ | पंजाब यूनिवर्सिटी में नए शैक्षणिक सत्र के लिए दाखिला प्रक्रिया पूरी होने के बाद हॉस्टल आवंटन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी. विश्वविद्यालय जल्द ही हॉस्टल आवेदन आमंत्रित करेगा. आवेदन, पात्रता, शुल्क और अन्य नियमों की विस्तृत जानकारी हॉस्टल प्रॉस्पेक्टस में जारी की जाएगी. यूनिवर्सिटी के नियमों के मुताबिक, कैंपस से 40 किलोमीटर या उससे अधिक दूरी पर रहने वाले विद्यार्थी हॉस्टल के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे. कमरों का आवंटन पूरी तरह मेरिट के आधार पर किया जाएगा. पंजाब यूनिवर्सिटी में करीब 16 हजार विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन हर साल नए दाखिला लेने वाले छात्रों में से लगभग 2 हजार विद्यार्थियों को ही हॉस्टल मिल पाता है.

Hostel Student Class Schhol

अधिकांश कमरे पहले से रह रहे स्नातक, स्नातकोत्तर और पीएचडी विद्यार्थियों के पास होते हैं. इस बार चार वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम लागू होने के कारण हॉस्टल की मांग और बढ़ने की संभावना है.

पंजाब यूनिवर्सिटी

विश्वविद्यालय के प्रत्येक हॉस्टल में करीब 400 विद्यार्थियों के रहने की व्यवस्था है. सामान्य तौर पर एक कमरे में दो छात्रों को रखा जाता है. सभी हॉस्टलों में तीन मैस और एक कैंटीन की सुविधा उपलब्ध है. सामान्य हॉस्टल का शुल्क लगभग 6,330 रुपए प्रति सेमेस्टर निर्धारित किया गया है. इसमें हॉस्टल किराया, बिजली, पानी, विकास शुल्क, हॉस्टल प्रबंधन, लिफ्ट शुल्क, फूड सब्सिडी और मैस फंड शामिल हैं.

हॉस्टल नियम सख्त

गर्ल्स हॉस्टल नंबर- 10 और 11 में कॉमन बाथरूम वाले कमरे का किराया 3,400 रुपए प्रतिमाह है जबकि अटैच बाथरूम वाले कमरे के लिए 5,400 रुपए प्रति माह देने होंगे. इंटरनेशनल हॉस्टल में कमरा करीब 9,000 रुपए प्रतिमाह मिलेगा. 15 हजार रुपए की रिफंडेबल सिक्योरिटी जमा करनी होगी. विदेशी विद्यार्थियों के लिए मासिक किराया 16,500 रुपए तय किया गया है. वहीं, वर्किंग वूमैन हॉस्टल का किराया 3,500 रुपए प्रति माह रखा गया है.

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लगेगा भारी जुर्माना

हॉस्टल में अतिरिक्त सुविधाओं के लिए भी अलग शुल्क निर्धारित किया गया है. स्कूटर पार्किंग के लिए 70 रुपए, डेजर्ट कूलर के लिए 300 रुपए, लॉन्ड्री के लिए 50 रुपए तथा इलेक्ट्रिक केटल या हेयर ड्रायर रखने के लिए 100 रुपए प्रतिमाह देने होंगे. विश्वविद्यालय ने हॉस्टल अनुशासन को लेकर भी सख्त नियम बनाए हैं. कमरे में खाना बनाने, चोरी या नुकसान पहुंचाने, गलत पार्किंग, बिना अनुमति अतिथि रखने और स्मोकिंग करने पर जुर्माना लगाया जाएगा. हथियार रखने पर 3 हजार रुपए और बिना अनुमति इलेक्ट्रॉनिक उपकरण रखने पर 1 हजार रुपए का जुर्माना लगेगा. अनुशासनहीनता के गंभीर मामलों में 2,500 रुपए या उससे अधिक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है.

नियमों के अनुसार, परीक्षा में फेल, डिटेन या पेपर ड्रॉप करने वाले विद्यार्थियों को भविष्य में हॉस्टल आवंटन नहीं मिलेगा. वहीं, मैस और कैंटीन में प्रत्येक छात्र का अकाउंट खुलवाना अनिवार्य होगा. ऐसा नहीं करने पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा. प्रत्येक विद्यार्थी के लिए हर महीने न्यूनतम 15 डाइट लेना और कम से कम 10 डाइट का भुगतान करना भी जरूरी होगा.

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Sanjucta Pandit
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मेरा नाम संयुक्ता पंडित है. मै हरियाणा ई खबर में बतौर कंटेंट एडिटर के पोस्ट पर लगभग 4 सालों से काम रही हूँ. मेरी हमेशा कोशिश रहती है आप लोगो तक ब्रेकिंग न्यूज़ जल्द से जल्द अपडेट करूं और न्यूज़ में कोई व्याकरण की गलती न हो.