हरियाणा में लॉकडाउन के दौरान कही भी जाने के लिए पूरी करनी होंगी ये शर्तें, जाने

चंडीगढ़ ।  हरियाणा सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर पूरे हरियाणा में 7 दिनों का पूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया है. 3 मई से लेकर 9 मई तक यह लॉक डाउन चलेगा. इस संबंध में हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने ट्वीट कर घोषणा की है. इस 1 सप्ताह के लॉक डाउन के दौरान लोगों के आवागमन से संबंधित कुछ प्रावधान निर्धारित किए गए हैं एवं कुछ शर्ते हैं, जो निम्नलिखित हैं :-

police lockdown

हरियाणा के मुख्य सचिव एवं आपदा प्रबंधन की राज्य कार्यकारी कमेटी के चेयरमैन विजय वर्धन की तरफ से कुछ दिशानिर्देश जारी किए गए हैं. इन दिशा निर्देशों के अनुसार हरियाणा के सभी जिलों में सभी नागरिक अपने अपने घरों में ही रहे. लॉक डाउन की अवधि में किसी भी नागरिक को पैदल या वाहन द्वारा सार्वजनिक स्थानों या सड़कों पर घूमने फिरने की इजाजत नहीं होगी.

केवल उन व्यक्तियों और सेवाओं को छूट प्रदान की गई है जो आपात सेवाओं या लॉ एंड ऑर्डर में तैनात होंगे. इसमें कोविड-19 के तहत कार्य कर रहे सरकारी कर्मचारी, मान्यता प्राप्त मीडिया कर्मी, अग्निशमन, बिजली, स्वास्थ्य, सी ए पी एफ के वर्दी धारी कर्मचारी, पुलिस सेना कर्मचारी, मुंसिपल सेवाएं शामिल है. इस समय अवधि के दौरान यह कर्मचारी अपना पहचान पत्र दिखाकर आ जा सकते हैं.

इसके अतिरिक्त ड्यूटी पर जाने वाले या किसी परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों को भी अपना पहचान पत्र या एडमिट कार्ड दिखाकर आने जाने की राहत मिलेगी. ऐसे लोग जो किसी आवश्यक वस्तुओं के निर्माण कार्य में लगे हैं उन्हें भी आने जाने पर कोई रोक नहीं होगी. राज्य में बाहर से आवश्यक वस्तुओं को लाने ले जाने वाले वाहनों पर भी कोई रोक नहीं लगेगी. ऐसे कार्यों में संलिप्त वाहनों को पास बना कर दिया जाएगा. यह पास लोडिंग व अनलोडिंग के स्थानों पर वेरिफिकेशन के पश्चात जारी किए जाएंगे.

मैन्युफैक्चरिंग और वितरण यूनिट, सभी Medical सेवाएं, पशु अस्पताल, नागरिक अस्पताल को छूट दी जाएगी. यह सुविधा दोनों निजी और सरकारी क्षेत्रों पर लागू होगी. इनमें फार्मेसी, केमिस्ट, डिस्पेंसरी, मेडिकल उपकरण की दुकानें, एंबुलेंस, नर्सिंग होम, क्लीनिक, फार्मा रिसर्च, लैबोरेट्री आदि को अपना कार्य करने की छूट मिलेगी. सभी पैरामेडिकल स्टाफ, नर्स, स्वास्थ्य कर्मियों को अस्पताल की सहायता के लिए आने-जाने की सुविधा होगी

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