हरियाणा सरकार की योजनाओं का चाहिए लाभ, तो दिव्यांगों को 31 दिसंबर से पहले करना होगा ये काम

चंडीगढ़ | हरियाणा के दिव्यांगों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है. जिन दिव्यांगों का दिव्यांग सर्टिफिकेट बने तीन साल या इससे ज्यादा का समय हो गया है, उनके लिए नया दिव्यांग सर्टिफिकेट और यूनिक डिसेबिलिटी आईडी (UDID) कार्ड बनवाना अनिवार्य किया गया है. इसके लिए अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2022 रहेगी.

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कुरुक्षेत्र डीसी शांतनु शर्मा ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा जिन दिव्यांगजनों के सर्टिफिकेट बने तीन साल से ज्यादा समय हो गया है, उन्हें फिर से नया दिव्यांग सर्टिफिकेट बनाने के आदेश जारी किए हैं. ऐसे में जिन दिव्यांगजनों ने अभी तक अपना UDID कार्ड नहीं बनवाया है वो 31 दिसंबर तक इस काम को निपटा लें. उन्होंने बताया कि इस तारीख के बाद जिस दिव्यांग के पास सर्टिफिकेट और यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड नहीं होगा,उसे प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाएगा.

कुरुक्षेत्र डीसी शांतनु शर्मा ने बताया कि दिव्यांग सर्टिफिकेट बनवाने के लिए किसी भी दिव्यांगजन को अब सीधे अस्पताल जाने की जरूरत नहीं होगी. पहले उन्हें विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.swavlambancard.gov.in जाकर आनलाइन आवेदन करना होगा. उसके बाद सिविल सर्जन कार्यालय से आवेदक को अपॉइंटमेंट दी जाएगी. इस व्यवस्था से दिव्यांगों को बार- बार अस्पताल जाने की जरूरत नहीं होगी.

कुरुक्षेत्र डीसी शांतनु शर्मा ने कहा कि दिव्यांगजनों को सरकार की ओर से छूट के अलावा कई अन्य सुविधाएं मिलती है लेकिन अनेक दिव्यांगजन द्वारा 15 से 20 वर्ष पूर्व दिव्यांग सर्टिफिकेट विभाग में प्रस्तुत किए हुए हैं. इलाज के द्वारा अनेक दिव्यांगजन की दिव्यांगता में सुधार हो गया है. ऐसे में विभाग द्वारा वर्तमान स्थिति में दिव्यांगता की पुन: जांच के निर्देश दिए गए हैं ताकि पात्र दिव्यांगजन को ही श्रेणी के तहत मिलने वाले लाभ जारी रखे जा सके.

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