चंडीगढ़ | हरियाणा सरकार द्वारा BPL परिवार की महिलाओं के लिए एक खास योजना शुरू की है. बता दें कि हरियाणा महिला विकास निगम, पंचकूला द्वारा कैथल स्थित अशोक लेलैंड ड्राइविंग ट्रेनिंग संस्थान में 21 दिवसीय चालक प्रशिक्षण और आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया जाएगा. इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं को लाभ पहुंचाना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है.

28 फरवरी तक करें आवेदन
इस योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र महिलाओं को 28 फरवरी तक आवेदन करना होगा. आवेदन करते समय सभी मांगे गए दस्तावेज संलग्न या अपलोड करें ताकि योजना का लाभ मिलने में कोई परेशानी न हो. इसके लिए आवेदन पत्र भरकर पंजीकृत डाक द्वारा या स्वयं जिला कार्यालय में जमा करवा सकते है. आवेदन में मोबाइल नम्बर, ई- मेल आईडी और सक्षम अधिकारियों द्वारा जारी प्रमाण- पत्र लगवाना अनिवार्य है. तय समय सीमा के बाद आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे.
केवल BPL सूची में शामिल महिलाएं पात्र
सरकार के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, केवल वही महिलाएं इस योजना के लिए पात्र होगी जिनका नाम BPL की सूची में दर्ज है. आवेदन प्रक्रिया निर्धारित पोर्टल या संबंधित विभाग के माध्यम से पूरी की जा सकती है. योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए संबंधित विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर संपर्क किया जा सकता है.