चंडीगढ़ | हरियाणा में प्लॉट खरीदने वालों के लिए एक जरूरी खबर सामने आई है. बता दें कि राज्य सरकार अवैध कॉलोनियों पर अंकुश लगाने के लिए सख्त नियम लागू करने जा रही है इसीलिए अगर आप प्रदेश में प्लॉट खरीदने की योजना बना रहे है तो पहले नए नियमों के बारे में अवश्य जान लें.
क्या है नए नियम?
सरकार का मानना है कि राज्य में कई जगहों पर अवैध कॉलोनियां काटकर छोटे- छोटे प्लॉट बेचे जा रहे है. इन्हें रोकने के लिए सरकार हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास एवं विनियमन (संशोधन) 2026 लाने की तैयारी कर रही है. नए नियम के अनुसार, अब एक एकड़ से कम खाली जमीन की खरीद- विक्रय, अदला- बदली, पट्टा या उपहार ट्रांसफर करने से पहले संबंधित अधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) लेना अनिवार्य होगा. यह NOC नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के निदेशक या अधिकृत अधिकारी से लेना पड़ेगा.
ऐसे करते है हेराफेरी
सरकार का कहना है कि कुछ लोग छोटे प्लॉट की अदला- बदली दिखाकर बाद में बड़े और महंगे प्लॉट ले लेते है. कागजों में इसे ट्रांसफर की तरह दिखाया जाता है लेकिन वास्तव में यह बिक्री जैसा लेन -देन होता है, जिससे सरकार को राजस्व घाटा होता है और अवैध कॉलोनियों को बढ़ावा मिलता है.
सरकार का उद्देश्य धारा- 7 के तहत क्षेत्र में आने वाली जमीनों की अदला- बदली को रोकना है. इसी को रोकने के लिए अब सरकार धारा- 7ए में संशोधन कर रही है, जिससे ऐसे मामलों को नियमों के दायरे में लाया जा सके और अवैध कॉलोनियों में प्लॉट की खरीद- फरोख्त पर रोक लगाई जा सके. ऐसे में सरकार की अपील है कि प्लॉट खरीदने से पहले कॉलोनी की वैधता, जमीन का रिकॉर्ड, लाइसेंस, आवश्यक NOC और सरकारी मंजूरी की जांच जरूर करें.
