यूजीसी ने विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को खोलने के लिए जारी की गाइडलाइन्स, जाने क्या है खास

फरीदाबाद । काफी समय से बंद शिक्षण संसथान अब खोले जा रहे हैं . बच्चों की शिक्षा पर कोई असर न पढ़ाई इसलिए कोरोना महामारी के चलते यूजीसी द्वारा विश्वविद्यालय एवं कॉलेजों को खोलने की अनुमति मिल गयी है. लेकिन इसके लिए यूजीसी ने गाइडलाइन्स जारी की है और इसका पूरी तरह से पालन करने का निर्देश भी दिया है.

UGC University Grants Commission

राज्य विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में फिजिकल क्लास शुरू करने का फैसला राज्य सरकार लेगी. इसके अलावा केंद्र से वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले उच्च शिकाहन संसथानो के प्रमुख महामारी के बीच भौतिक रूप से कक्षाएं शुरू करने के लिए कैंपस खोलने को लेकर फैसला करेंगे . नयी गाइडलाइन्स के अनुसार कॉलेज और विश्वविद्यालय चरणबद्ध तरीके से खोल सकते हैं. अन्य दिशानिर्देश कुछ इस तरह हैं :

1 – यूजीसी के अनुसार जो विद्यार्थी कोरोना संक्रमित पाए जायेंगे उन्हें कैंपस में रहने विश्वविद्यालय आदि के कमरे साझा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

2 – कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मुँह पर मास्क होना और सोशल डिस्टन्सिंग यानि 6 फ़ीट की दूरी होना जरुरी है.

3 – इन अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए योजना बनानी चाहिए जो यात्रा प्रतिबन्ध या वीजा से सम्बंधित मुद्दे के कारण इन कोर्सेज में शामिल नहीं हो प् रहे हैं .

4 – यदि विश्वविद्यालय या कैंपस कॉलेज कन्टेंटमेंट जोन से बहार होंगे तभी उन्हें खोलने की अनुमति मिलेगी अन्यथा नहीं इसके अलावा जो विद्यार्थी या शिक्षक कन्टेंटमेंट जोन में आते हैं उन्हें कॉलेज में नहीं आने दिया जायेगा.

5 – छात्रों एवं शिक्षकों को कन्टेंटमेंट इलाको में न जाने की सलाह दी जाये.

6 – सभी छात्रों और शिक्षकों से आरोग्य सेतु एप्प डाउनलोड करने के लिए बढ़ावा देना चाहिए .

7 – सभी विश्वविद्यालय एवं कैंपस कॉलेजों में 50 प्रतिशत छात्रों की उपस्थिति होनी चाहिए.

8 – छात्र चाहें तो कॉलेज के स्थान पर घर से ही ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं . तो ये हैं यूजीसी द्वारा जारी की गयी गाइडलाइन्स सभी कॉलेज और विश्वविद्यालयों को इन दिशा निर्देशों का पालन करना होगा.

हमें Google News पर फॉलो करे- क्लिक करे! हरियाणा की ताज़ा खबरों के लिए अभी हमारे हरियाणा ताज़ा खबर व्हात्सप्प ग्रुप में जुड़े!