Sim Card के लिए बदल गए नियम, जानें कैसे यूजर्स पर पड़ेगा इसका असर

नई दिल्ली । टेलिकॉम डिपार्टमेंट (DoT) ने भारत में सिम कार्ड रखने संबंधी नियमों में बदलाव किया है. गौरतलब है कि टेलिकॉम रेग्युलेटरी अथोरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) के निर्देशानुसार टेलिकॉम डिपार्टमेंट ने सिम कार्ड के नियमों में बदलाव करने को मंजूरी दी है. अब नए नियमों के तहत भारत में विदेशी टेलिकॉम कंपनियों के इंटरनेशनल रोमिंग सिम कार्ड और ग्लोबल कॉलिंग कार्ड्स को लेकर बदलाव किया है. टेलिकॉम डिपार्टमेंट के इस कदम से इंटरनेशनल रोमिंग यूजर्स को निश्चित तौर पर काफी फायदा होगा.

SIM

टेलिकॉम डिपार्टमेंट के नए नियमों के तहत जो भारतीय विदेश जाते हैं, उन्हें काफी मदद मिल सकती है. इसके अलावा एनओसी मिलने पर कस्टमर केयर सर्विस, कॉन्टेक्ट डिटेल्स, टैरिफ प्लान जानकारी देना अनिवार्य किया गया है. टेलिकॉम डिपार्टमेंट ने यूजर्स की शिकायत के समाधान के लिए बिलिंग की भी जानकारी दी है, जिससे शिकायत का निवारण होने में भी मदद मिलेगी.

सिम कार्ड रखने का नया नियम

गौरतलब है कि टेलिकॉम डिपार्टमेंट ने ग्राहकों की सहूलियत को मद्देनजर रखते हुए कुछ दिनों पहले सिम कार्ड से जुड़े नियमों में बदलाव किया था. इसके तहत टेलिकॉम डिपार्टमेंट ने 9 से ज्यादा सिम रखने की छूट पर प्रतिबंध लगा दिया है. जो ग्राहक इन नियमों का पालन नहीं करते हैं, उनकी सिम कार्ड हमेशा के लिए बंद कर दी जाएगी.

टेलिकॉम डिपार्टमेंट के इस कदम से ऑनलाइन तरीके से होने वाली फ्रॉड की घटनाओं पर रोक लग सकेगी. इसके अलावा लोगों को फेक कॉल की समस्या से भी निजात मिल सकेगी. बता दें कि टेलिकॉम डिपार्टमेंट ने सभी लोगों को अधिक से अधिक 9 सिम कार्ड रखने की छूट प्रदान की है. वहीं पूर्वोत्तर राज्यों जैसे कि असम आदि में अधिक से अधिक 6 सिम कार्ड रखने की छूट दी गई है.

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