हरियाणा में एंबुलेंस का रास्ता रोकना पड़ेगा महंगा, 1 दिसंबर से कटेगा इतने रूपए का चालान

गुरुग्राम | हरियाणा के साईबर सिटी गुरुग्राम में वाहन चालकों के लिए एक जरूरी खबर सामने आई है. गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने चेतावनी जारी कर कहा है कि सड़क पर एंबुलेंस का रास्ता रोकने वाले वाहन चालकों से मोटा जुर्माना वसूल किया जाएगा. ऐसे वाहनों के 1 दिसंबर 2023 से चालान काटे जाएंगे. ये फैसला इसलिए लिया गया है कि कुछ वाहन चालकों की वजह से एंबुलेंस लंबे समय तक ट्रैफिक जाम में फंसी रहती है, जिससे गंभीर हालत वाले मरीजों के एमरजेंसी इलाज में देरी हो जाती है. पुलिस का कहना है कि मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 196E के तहत एंबुलेंस का रास्ता रोकने पर किसी भी वाहन का 10 हजार रूपए का चालान काटा जा सकता है.

ambulance

एक न्यूज चैनल से बातचीत करते हुए ट्रैफिक डीसीपी वीरेंद्र विज ने कहा कि जब किसी वाहन को पीछे से एंबुलेंस आती दिखाई दे तो उसे सड़क के बिल्कुल बाई और जाना चाहिए. पहले हम लोगों को इस नियम के बारे में जानकारी देंगे और 1 दिसंबर से चालान काटने शुरू किए जाएंगे.

उन्होंने कहा कि एंबुलेंस को हरसंभव प्रयास कर रास्ता देना चाहिए क्योंकि संकट में फंसे मरीज के लिए एक- एक मिनट कीमती होता है. हेल्थ एमरजेंसी में कुछ पल की देरी मरीज के लिए घातक सिद्ध हो सकती है. मानवता के नाते भी हमारा ये कर्तव्य बनता है. उन्होंने कहा कि एम्बुलेंस, फायर टेंडर, पीसीआर वैन और रेस्क्यू कारें इमरजेंसी वाहन हैं, जो सायरन और फ्लैशलाइट से सुसज्जित हैं और उन्हें रेड लाइट पर भी रुकने की जरूरत नहीं होती है.

वकील मनीष शांडिल्य ने कहा कि एक कानून है जो एम्बुलेंस, फायर टेंडर या किसी अन्य आपातकालीन वाहन के लिए फ्री मार्ग को अनिवार्य बनाता है. एंबुलेंस पीछे है तो अन्य वाहनों को सड़क के बाईं ओर जाना चाहिए और उनका रास्ता अवरुद्ध नहीं करना चाहिए. इस संबंध में वाहन चालकों को अनुशासित रहना होगा.

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