दिल्ली- NCR क्षेत्र में 1 अक्टूबर से लौट रहा GRAP, डीजल जनरेटर पर रोक सहित इन चीजों पर लगेगी पाबंदियां

गुरुग्राम | राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र के जिलों में 1 अक्टूबर से ग्रेडिड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) लागू हो रहा है. मौसम में बदलाव को देखते हुए इसके हिसाब से पाबंदियां लगाई जाएगी ताकि हवा को प्रदुषित होने से बचाया जा सके. वहीं, गुरुग्राम उपायुक्त ने कहा है कि 1 अक्टूबर से GRAP लागू कर दिया जाएगा. इसके बाद, अगर कोई प्रतिबंधित गतिविधियों में शामिल पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.

Air Pollution

वायु गुणवत्ता के आधार पर GRAP होगा लागू

उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने बताया कि GRAP को चार चरणों में लागू किया जाएगा और इसके हिसाब से ही अलग- अलग तरह की पाबंदियां लगाई जाएगी. ग्रेप को वायु गुणवत्ता के आधार पर लागू किया जाएगा. जैसे- जैसे हवा में प्रदुषण का स्तर बढ़ेगा तो उसी हिसाब से पाबंदियों भी बढ़ती चली जाएगी. उन्होंने बताया कि जिले में ग्रेप नियमों की पालना सुनिश्चित करने के लिए अलग- अलग अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है.

किस चरण में क्या रहेगी पाबंदी

  • एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 201- 300 के बीच रहेगा तो GRAP का पहला चरण लागू किया जाएगा. इस चरण में निर्माण और तोड़फोड़ जैसी गतिविधियों पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया जाएगा.
  • AQI 301- 400 के बीच होगा तो GRAP का दूसरा चरण लागू किया जाएगा. जिसमें डीजल जनरेटर के संचालन पर रोक लगा दी जाएगी.
  • AQI 401- 450 के बीच होगा तो तीसरा चरण लागू किया जाएगा जिसमें निर्माण और तोड़फोड़ जैसी गतिविधियों पर बिल्कुल रोक रहेगी.
  • अगर AQI 450 से ज्यादा होगा तो यह बेहद खराब श्रेणी में दर्ज किया जाएगा. इन हालात में GRAP का चौथा चरण लागू किया जाएगा, जिसमें इन तमाम पाबंदियों के साथ और कई तरह की पाबंदियां लगा दी जाएगी.

होगी सख्त कार्रवाई

डीसी ने कहा कि हर साल बढ़ते प्रदुषण की वजह से लोगों को परेशानी झेलनी पड़ती है. आंखों में जलन, गले में खराश और खुली हवा में सांस लेना दुभर हो जाता है. ऐसे में ऐतिहात के तौर पर जिला प्रशासन ने कमर कस ली है और GRAP के नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.

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