गुरुग्राम | हरियाणा के साईबर सिटी गुरुग्राम (Gurugram) से एक बड़ी खबर सामने आई है. यहां ट्रैफिक नियमों का उल्लघंन कर चालान का भुगतान नहीं करने वाले वाहन मालिकों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस ने सख्त रवैया अपनाया है. ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि यदि 90 दिनों तक चालान का भुगतान नहीं किया गया, तो उसका वाहन जब्त कर लिया जाएगा. मोटर व्हीकल एक्ट के तहत यह कार्रवाई की जाएगी.
कार्रवाई के आदेश
ट्रैफिक पुलिस ने बताया कि बीते 2 साल के दौरान करोड़ों रूपए के चालान काटे जा चुके हैं, लेकिन आज भी 50 करोड़ रूपए से ज्यादा चालान राशि का भुगतान नहीं किया गया है, जिसे देखते हुए यह कदम उठाया गया है. ट्रैफिक डीसीपी वीरेंद्र विज ने बताया कि चालान कटने के बाद जुर्माना न भरने वालों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश अधिकारियों को दिए गए हैं.
10 फरवरी तक समय
सभी जोन के ट्रैफिक इंस्पेक्टर के अलावा जोनल ऑफिसर्स को जारी आदेशानुसार, यदि चालान काटे जाने की तारीख से 90 दिनों तक वाहन मालिक चालान का भुगतान नहीं करता है तो उसका वाहन जब्त कर लिया जाएगा. 167(8) मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई होगी. जिन लोगों के चालान बकाया हैं, उन्हें 10 फरवरी तक का समय दिया गया है. इस दौरान चालान न भरने वालों के खिलाफ यह कार्रवाई की जाएगी.
