NCR में लागू होगा सुप्रीम कोर्ट का आदेश, सड़कों पर बिना रोक- टोक दौड़ सकेंगे उम्र पूरी कर चुके वाहन

गुरुग्राम | राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में शामिल हरियाणा के जिलों में आयु पूरी कर चुके वाहनों के संचालन में राहत देने की तैयारी हो रही है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश राज्य के NCR में शामिल 14 जिलों में लागू किए जाएंगे. पहले चरण में दिल्ली के साथ लगते वाले NCR के 3 शहरों में राहत प्रदान की जाएगी.

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शेष एनसीआर के शहरों के वाहनों को भी बाद में नियमानुसार राहत दी जाएगी. राज्य परिवहन विभाग के अधिकारियों ने दिल्ली में लागू किए गए नियमों का अवलोकन किया है. जल्द ही, सरकार व परिवहन मंत्री की अनुमति के बाद विधिवत आदेशों को लागू किया जायेगा.

सुप्रीम कोर्ट का आदेश होगा लागू

हरियाणा परिवहन विभाग की योजना के अनुसार पेट्रोल वाले 15 वर्ष पुराने वाहन और डीजल से संचालित होने वाले 10 वर्ष की आयु सीमा पूरी करने वाले वाहनों को एनसीआर में संचालन की अनुमति नहीं थी. एनसीआर से जुड़े हरियाणा के 14 जिलों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) भी सख्त निर्देश समय- समय पर देता रहा है. अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने बड़ी राहत दी है.

सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार शुल्क जमा कराने के बाद डीजल वाले वाहनों के संचालन की अनुमति 15 वर्ष और पेट्रोल वाले वाहनों के लिए यह समय- सीमा 20 वर्ष तक संचालित किए जा सकेंगे. राज्य परिवहन विभाग सबसे पहले फरीदाबाद, गुरुग्राम और सोनीपत में राहत देगा और बाद में रोहतक और झज्जर के अलावा दूसरे एनसीआर के जिलों में भी ऐसे वाहनों के संचालन में राहत मिलेगी.

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जल्द मिलेगी राहत

प्रदेश में पूर्व में तय नियमों के अनुसार एनसीआर क्षेत्र में उम्र पूरी करने वाले ऐसे वाहनों की संख्या करीब 27 लाख है. राज्य परिवहन विभाग ऐसे वाहनों की वास्तविक संख्या का पता लगाने के लिए CAQM की मदद लेगा. जल्द ही, पुराने वाहनों के संचालन में राहत देने से लेकर नियमानुसार शुल्क निर्धारण को लेकर भी विस्तृत ब्योरा तैयार होगा.

पुराने वाहनों को लेकर आए सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को NCR में शामिल जिलों में लागू किया जाएगा. विभागीय अधिकारी भी अपनी तैयारियों में जुटे हैं ताकि नियमानुसार उन आदेशों का पालन कराया जा सके- अनिल विज, परिवहन मंत्री

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Ajay Sehrawat
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मेरा नाम अजय सहरावत है. मीडिया जगत में पिछले 6 साल से काम कर रहा हूँ. बीते साढ़े 5 साल से Haryana E Khabar डिजिटल न्यूज़ वेबसाइट के लिए बतौर कंटेंट राइटर के पद पर काम कर रहा हूँ.